जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती
कुछ भुगतान के संबंध में बी-कटौती
आदि जीवन बीमा प्रीमियम का सम्मान, भविष्य निधि में योगदान में कटौती
80 सी. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में वहाँ के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों में निर्दिष्ट रकम की कुल के पहले पांच हजार रुपए का साठ प्रतिशत के बराबर राशि के अधीन में, काटा जाएगा उप इस तरह के कुल का संतुलन की धारा (2) और पचास प्रतिशत, यदि कोई हो,.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(मैं) प्रभाव के लिए या बल में निर्धारिती या के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए 1 [पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर].
(Ii) लागू करने के लिए या बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए 1 [पत्नी या पति के जीवन या निर्धारिती की किसी भी बच्चे पर], कि इस तरह के अनुबंध के बावजूद एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए; या
(Iii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में;
2 [(चतुर्थ) सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में.]
निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां (ख), कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम प्रभाव के लिए या बल में एक बीमा रखने के लिए 2 परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर [ .]
स्पष्टीकरण के लिए उपखंड (i) के खंड (क) और खंड (ख) इस उप - धारा की, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल के उद्देश्यों
(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की नियत तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति ऐसे व्यक्ति बीमा की नीति ही की वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान;
(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 1 वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद [***] नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ,, नीति अपनाकर अपने जीवन पर एक बीमा सुरक्षित और को , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर
द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;
निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है जो भी कम हो कि पिछले वर्ष या आठ हजार रुपए,.
इस उपधारा के स्पष्टीकरण में खंड (घ), "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;
(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित.
2 निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(G) -
(मैं) कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम -
(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
(2) लागू करने के लिए या इस तरह के अनुबंध के लिए एक प्रावधान है कि बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से कोई भी, बर्दाश्त नहीं की किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए या, वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम
(3) (चतुर्थ) खंड के उपखंड में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (एक);
(द्वितीय) के रूप में डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाते या एक 15 साल के खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम में संशोधन समय - समय पर.
(3) के प्रावधानों ** उपधारा [(क) और (ख) खंड] (2) के रूप में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान के लिए केवल इतना ही लागू होंगे आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है.
स्पष्टीकरण में किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना, कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा
किसी भी प्रीमियम का मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या
(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.
(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा
एक लेखक, प्ले राइट कलाकार, संगीतकार या अभिनेता, उसके सकल कुल आय, या इस तरह की राशि का इस तरह का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है के रूप में किया जा रहा है एक व्यक्ति के मामले में (मैं):
** [***]
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में 1 जो भी कम हो उसके सकल कुल आय, या पंद्रह हजार रुपए की [] तीस प्रतिशत,;
(Iii) हिंदू अविभाजित परिवार, अपने सकल कुल आय का तीस प्रतिशत, या जो भी कम हो तीस हजार रुपए के मामले में.
† [(चतुर्थ) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट (2), ऐसी संस्था या शरीर, या पंद्रह हजार की सकल कुल आय का प्रतिशत तीस जो भी कम हो रूपए,.]
* [(5)]
1 वित्त अधिनियम, 1969 के अनुसार 1970/01/04 से प्रभावी एवजी.
प्र.20. आईएनएस. प्रभावी 1969/01/04 के रूप में वित्त अधिनियम, 1968 के अनुसार.
1 वित्त अधिनियम, 1969 के अनुसार 4 -1970 - 1 से प्रभावी छोड़े गए.
प्र.20. आईएनएस. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी से 4 -1971 - 1.
** शब्द "खंड (क) और (ख)", शब्द, कोष्ठक और पत्र "खंड (क) - (ख) और (छ)" के लिए, प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा 1971/01/04.
† इन्स. वित्त अधिनियम द्वारा. 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
** प्रावधान खंड (i) वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1-4-196
* उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1968 के अनुसार wefl-4-1969 छोड़े गए.
1 वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.
[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

