आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

कुछ भुगतान के संबंध में बी-कटौती

2 जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में [कटौती, भविष्य निधि में योगदान, आदि,

80C. 3 [(1) एक आकलन किया की कुल आय की गणना में, के अनुसार और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस खंड, गणना की राशि का प्रावधान करने के लिए विषय में, वहाँ काटा जाएगा (2), निम्न दरों पर, अर्थात्: -

(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 6,000 रूपये इस तरह कुल की सारी;
(ख) इस तरह के कुल रुपये से अधिक हो गया है. 6,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 12]000 रुपये. 6,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 6000;
(ग) इस तरह के कुल रुपये से अधिक हो गया है. 12,000 रुपये. 9,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 12,000.]

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(एक) का मूल्यांकन एक व्यक्ति है, जहां के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर का मूल्यांकन कर द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(मैं) के आकलन देखने या पत्नी या पति के जीवन पर जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए 4 ; का मूल्यांकन की [या किसी भी बच्चे] या

5 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में मूल्यांकन के जीवन पर या पत्नी या पति या आकलन किया की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:

] या, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि

(Iii) जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है; 6 [या]

7 [(चतुर्थ) 8 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में;] 6 [या]

6 [(वी) यूनिट ट्रस्ट के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 19,71 धारा 19 (एल) के अधीन किए गए (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) (सीसी) में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में भारत अधिनियम 1963 की (1963 का 52);]

9 [(ख) जहां एक हिंदू अविभाजित परिवार, है का आकलन -

(मैं) के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर का मूल्यांकन कर द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(1) लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या

(2) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में subclause में निर्दिष्ट (चतुर्थ) खंड (क), जहां इस तरह के योगदान परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में है; या

(Ii) यथासंशोधित, (संचयी समय जमा) डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर का मूल्यांकन नियमावली, 1959 के द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम ऐसी रकम परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, समय पर.]

स्पष्टीकरण: खंड (क) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए 10 इस उप - धारा, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा की [खंड के उपखंड (i) (ख)] उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल-

(मैं) बीमा की पॉलिसी के लिए ही प्रदान करता है कि बावजूद ऐसे व्यक्ति ऐसी तारीख पर जिंदा है, तो पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि का भुगतान जाहिर हासिल ऐसे व्यक्ति का जीवन, पर बीमा की नीति कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की वापसी;

(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 11 वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ [***], नीति अपनाकर अपने जीवन पर एक बीमा सुरक्षित और को , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर

द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;

मूल्यांकन में अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में में अपने वेतन का एक पांचवें से अधिक नहीं है एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है (घ) अगर कि पिछले वर्ष या 12 जो भी कम हो [दस] हजार रुपए,.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(ई) का मूल्यांकन एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है, तो सेवानिवृत्ति कोष में योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि;

(च) जहां एक व्यक्ति है, मूल्यांकन (डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में, कर के उनकी आय प्रभार्य से बाहर का आकलन संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;

13 [(G) जहां व्यक्तियों का एक संघ या मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है का मूल्यांकन 14 [, या तो मामले में,] केवल दादरा और नगर ​​के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की हवेली और गोवा, दमन और दीव,

(मैं) के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर का मूल्यांकन कर द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए;

15 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:

इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या]

(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (एक) खंड के subclause (iv) में निर्दिष्ट, 16 [या]

16 [यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में (4);]

(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया;]

17 [(ज) 18 का आकलन जहां एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है 19 [या, जहां व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में, केवल प्रणाली द्वारा शासित] पति और पत्नी का, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है का मूल्यांकन दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव, द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय के अपने या टैक्स को अपनी आय प्रभार्य से बाहर का मूल्यांकन के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.]

(3) खंड के प्रावधानों 20 [(क), (ख) और (छ)] की उपधारा (2) एक के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान के लिए केवल इतना ही लागू होंगे आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में आस्थगित वार्षिकी.

स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा

21 [एक व्यक्ति के मामले में (मैं), एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है;

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति की किसी भी तरह के संघ के रूप में या व्यक्तियों के एक शरीर के मामले में उप - धारा (2), चालीस हजार रुपए के खंड (छ) में निर्दिष्ट है.]

22 [(5) यदि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में या एक व्यक्ति के एक संघ या व्यक्तियों का निकाय (2) उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट किया जा रहा है का मूल्यांकन के मामले में भाग लेने का मूल्यांकन भुगतान किया गया है जिनमें योजना में भाग लेने वाले सदस्य, (इस आशय का नोटिस द्वारा या वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है) योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पहले पांच साल के लिए, तो

(क) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया है, यदि कोई हो, योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत मूल्यांकन किया की अनुमति दी जाएगी; और

(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष के आकलन किया और उसके अनुसार कर के दायरे में होगी की आय होना समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती की अनुमति दी गई है जिसमें कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि साल के लिए.]

23 [(6) का आकलन किया है, किया जा रहा है,

(एक) एक व्यक्ति, प्रभावित या बल में मूल्यांकन के जीवन पर या पत्नी या पति या आकलन किया की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखा है; या

(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, प्रभावित या सेना में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखा है; या

(ग) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय (2), इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी भी सदस्य के जीवन पर या जीवन पर एक बीमा प्रभावित या बल में रखा गया है उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे की,

प्रीमियम तो, दो साल के लिए भुगतान किया गया है से पहले (अनुबंध बीमा के अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा) बीमा का अनुबंध समाप्त हो जाता है

(I) कोई कटौती नीति तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया है, यदि कोई हो, प्रीमियम के संबंध में इस खंड के अंतर्गत आकलन किया की अनुमति दी जाएगी; और

(Ii) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान या वर्षों के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट इस तरह पिछले वर्ष के मूल्यांकन या वर्षों की आय होना समझा जाएगा और करने के लिए प्रभार्य होगी टैक्स तदनुसार.

स्पष्टीकरण 1: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती हो गया होता जो कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी.

स्पष्टीकरण 2: एक मूल्यांकन किसी भी पिछले वर्ष में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है और यह भी कि वर्ष में बीमा का एक अनुबंध समाप्त हो जाता है, जहां एक मामले में, कटौती से किसी में भुगतान योगदान या प्रीमियम के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी पिछले वर्ष, उप - धारा (5) और स्पष्टीकरण 1 को स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए, कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी अगर ऐसी कोई योगदान या प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था.]

 

प्र.20.   इस खंड की विषय वस्तु अलग अलग समय अर्थात पर विभिन्न वर्गों के साथ पेश किया गया है, (मैं) धारा 87 के रूप में मूल रूप से अधिनियमित:. (द्वितीय) 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, के द्वारा शुरू की मूल अनुभाग 80A; और (iii) वर्तमान धारा 80 सी के वित्त (नं. 2) अधिनियम, [967 से प्रभावी द्वारा पेश किया गया था 1968/01/04.

(3)   वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1983/01/04:

"(1) एक आकलन किया की कुल आय की गणना में, के अनुसार और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन में, वहाँ काटा जाएगा (2) निम्नलिखित दर पर, अर्थात्: -

(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 5]000 इस तरह कुल की सारी;
(ख) इस तरह के कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000 रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 5000;
(ग) इस तरह के कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10,000 रुपये. 7,500 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 10,000. "

पहले अवसरों पर, उप - धारा (1) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1981/01/04. वित्त अधिनियम, 1979, 1980/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1978, 1979/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1975, 1976/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1973, 1-4 से प्रभावी - 1974 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

(4)   वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.

प्र.5.    वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.

प्र.6.    वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

7. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

8    लोक भविष्य निधि के बाद से, अधिसूचना नहीं तो 2431 अधिसूचित 1968/02/07 दिनांकित किया गया है.

9    वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा, 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा यथा संशोधित, निम्न खंड (ख) के लिए एवजी. से प्रभावी 1984/01/04:

"(ख) जहां है का मूल्यांकन एक हिंदू अविभाजित परिवार, द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर का मूल्यांकन; "

10    वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "खंड (ख)" के लिए एवजी 1984/01/04.

11. "(आकलन किया जा रहा है, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक साथी सदस्य)" वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा छोड़े गए, प्रभावी 1970/01/04.

प्र.12.        वित्त अधिनियम द्वारा "आठ", 1976 से प्रभावी के लिए एवजी 1977/01/04.

प्र.13.    वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.

प्र.14.    कराधान कानून 1971/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.

प्र.15.        वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.

प्र.16.    वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

प्र.17.    वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04,

प्र.18.  राष्ट्रीय बचत पत्र (छठे और. VLL मुद्दों) खंड (ज) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है. Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्रों का संदर्भ लें, वॉल्यूम. 1,1985 संस्करण.,, 484, 485 और 496 पीपी

प्र.19.  "या व्यक्तियों का एक संघ या केवल से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था" 1983/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिनियम, 1984, कराधान कानून (संशोधन) द्वारा लिए एवजी.

प्र.20.    "(क) और (ख)" वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1971/01/04,

प्र.21.   वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित किया गया है जो निम्न खंड, के लिए एवजी, 1981/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1969, 1969/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1 - 4-1979, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971, 1972/01/04 और 1971/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा, प्रभावी 1984/01/04:

"निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, उसके सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं);

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में उसकी सकल कुल आय, या चालीस हजार रुपए का तीस प्रतिशत जो भी कम हो;

(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या चालीस हजार रुपए का तीस प्रतिशत जो भी कम हो;

(Iv) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट (2), ऐसी संस्था या शरीर, या चालीस हजार रुपए की सकल कुल आय का तीस फीसदी, इनमें से जो भी कम है. "

प्र.22.   वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04. मूल उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी, 1969/01/04 द्वारा छोड़ा गया था.

प्र 23   वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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