आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

बी - कुछ भुगतान के संबंध में कटौती

25 जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में [कटौती, भविष्य निधि में योगदान, आदि

80C. 1 [(1)) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और में विनिर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन उप खंड (2), निम्न दरों पर, अर्थात्: -

(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 6,000 रूपये इस तरह कुल की सारी;
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 6,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 12]000 रुपये. 6,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 6000;
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 12]000 र 9.000 से अधिक इस तरह के कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 12,000.]

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(मैं) निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए 2 निर्धारिती की [या किसी भी बच्चे]; या

3 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:

] या, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि

(Iii) को जो किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (225 में से 19), लागू होता है: 4 [या]

5 [(चतुर्थ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित और अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में 4 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा, 4 [या]

6 [(वी) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 धारा 19 (एल) के अधीन किए गए (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की (सीसी) में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में अधिनियम, 1963 (1963 का 52);]

7 [(ख) जहां निर्धारिती, हिंदू अविभाजित परिवार है -

(मैं) कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम -

(1) लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या

(2) उप - खंड में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (चतुर्थ) खंड (क), जहां इस तरह के योगदान परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाता है, या

(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 यथा संशोधित डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम ऐसी रकम परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, समय पर.]

स्पष्टीकरण: खंड (क) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए 8 इस उप - धारा, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा की [खंड के उपखंड (i) (ख)] उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल-

(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;

(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 9 वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद [***] नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ,, नीति अपनाकर अपने जीवन पर एक बीमा सुरक्षित और को , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर

(ग) किसी भी राशि से या किसी भी व्यक्ति उसके पास एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय 'वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की अब तक तो कटौती की राशि वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है के रूप में अपनी पत्नी या बच्चों के लिए प्रावधान;

निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है कि पिछले वर्ष या 10 जो भी कम हो [दस हजार रुपये,.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ए) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;

(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;

11 निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(G) 11a [, या तो मामले में,] केवल दादरा और नगर ​​के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की हवेली और गोवा, दमन और दीव,

(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(1) पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य का जीवन; या

12 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:

इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या

(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) (क) खंड के; 13 [या]

13 [यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में (4);]

(Ii) डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या एक 15 साल के खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम (संचयी समय जमा) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;

14 निर्धारिती एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है, जहां [(ज) 14a निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [या, केवल की] पति और पत्नी द्वारा शासित दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव, उसके या टैक्स को अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली. कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, अधिसूचना द्वारा मई 15 सरकारी राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट]

(3) खंड के प्रावधानों 16 [(ओ), (ख) और (छ)] उप - धारा (2) के केवल किसी भी प्रीमियम या एक के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए अन्य भुगतान का इतना करने के लिए लागू नहीं होगी आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में आस्थगित वार्षिकी.

स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा

17 [एक व्यक्ति के मामले में (मैं), एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है;

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति की किसी भी तरह के संघ के रूप में या व्यक्तियों के एक शरीर के मामले में उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट है (2), चालीस हजार रुपये]

18 [(5) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में में भाग लेने वाले निर्धारिती, उप - धारा (2) के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं भुगतान किया गया है जिनमें योजना में भाग लेने वाले सदस्य, (इस आशय का नोटिस द्वारा या वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है) योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पहले पांच साल के लिए, तो

किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और

(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती की अनुमति दी गई है जिसमें कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि साल के लिए.]

19 [(6) निर्धारिती हैं, तो जा रहा है,

(एक) एक व्यक्ति, प्रभावित या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखा है; या

(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, प्रभावित या सेना में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखा है; या

(ग) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय (2), इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी भी सदस्य के जीवन पर या जीवन पर एक बीमा प्रभावित या बल में रखा गया है उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे की,

प्रीमियम तो, दो साल के लिए भुगतान किया गया है से पहले (अनुबंध बीमा के अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा) बीमा का अनुबंध समाप्त हो जाता है

किसी भी अगर (i) कोई कटौती नीति तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया, प्रीमियम के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और

(Ii) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान या वर्षों के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट इस तरह पिछले वर्ष या साल की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.

स्पष्टीकरण 1: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती हो गया होता जो कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी.

स्पष्टीकरण 2: एक निर्धारिती किसी भी पिछले वर्ष में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है और यह भी कि वर्ष में बीमा का एक अनुबंध समाप्त हो जाता है, जहां एक मामले में, कटौती से किसी में भुगतान योगदान या प्रीमियम के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी पिछले वर्ष, उप - धारा (5) और स्पष्टीकरण 1 को स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए, कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी अगर ऐसी कोई योगदान या प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था.]

 

प्र.25. (मैं) सेक: इस खंड के विषय वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग वर्गों द्वारा पेश किया गया है. 87 के रूप में मूल रूप से अधिनियमित; (Ii) मूल सेकंड. 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, के द्वारा शुरू 80A; (Iii) वर्तमान सेकंड. 80 सी के वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा पेश किया गया था 1968/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1983/01/04. इससे पहले, यह वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, 1981/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1979, 1980/01/04 से प्रभावी, 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978,, 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975,, वित्त अधिनियम, 1973, 1974/1/4 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी, प्रभावी 1972/01/04. : पिछले 1983/01/04 से प्रभावी अपने प्रतिस्थापन के लिए, यह नीचे के रूप में खड़ा था

"(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन (2) निम्नलिखित दर पर, अर्थात्: -

(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 5]000 इस तरह कुल की सारी;
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000 रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 5000;
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10]000 र 7.500 से अधिक इस तरह के कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 10,000. "

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

प्र.6. अधिसूचित भविष्य निधि के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र में reproduced 1968/02/07 दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 2431,,, खंड देखें. 1,1980 संस्करण., पृ. 315.

प्र.7.        वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1984/01/04:

"(ख) निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां, लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य की लिफ्ट पर एक बीमा रखने के लिए, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम; "

8 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "खंड (ख)" के लिए एवजी 1984/01/04.

9 . "निर्धारिती जा रहा है, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य)" वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा छोड़े गए, प्रभावी 1970/01/04.

10 वित्त अधिनियम द्वारा "आठ", 1976. से प्रभावी लिए एवजी 1977/01/04.

प्र।11. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.

11a . 1971/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा डाला.

प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.

प्र.13. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

प्र.14. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

14a . "या व्यक्तियों का एक संघ या केवल से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था" 1983/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिनियम, 1984, कराधान कानून (संशोधन) द्वारा लिए एवजी.

प्र.15.     राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए (छठी और सातवीं मुद्दों) 28-2-1983 वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और संदर्भ, 1984 edn में reproduced दिनांक अधिसूचना संख्या 111 (ई), देखते हैं., पृ. 3.65.

प्र.16. "(क) और (ख)" वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1971/01/04.

प्र.17. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित खंड के लिए एवजी 1984/01/04:

"निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, उसके सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं);

(Ii) जो भी कम हो उसके सकल कुल आय, या चालीस हजार रुपए, का प्रतिशत किसी भी अन्य व्यक्ति तीस के मामले में;

(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या चालीस हजार रुपए का तीस प्रतिशत जो भी कम हो;

(Iv) में व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट (2), सकल कुल ऐसी संस्था या शरीर की आय, या चालीस हजार रुपए का प्रतिशत तीस , इनमें से जो भी कम है. "

प्र.18. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04. मूल उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1969/03/04.

प्र.19. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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