आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1981

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

कुछ भुगतान के संबंध में बी कटौती

1 आदि जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान के सम्मान में कटौती

80 सी. 2 [(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम (के कुल के संदर्भ में इस खंड, गणना की राशि के उपबंधों के अधीन 2 ), निम्न दरों पर, अर्थात्: -

  (क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 5]000   इस तरह कुल की सारी;
  (ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000   रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 5000; -
  (ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10]000     रुपये. 7,500 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 10,000.]

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(मैं) निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए 3 निर्धारिती की [किसी भी बच्चे]; या

4 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:

] या, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि

(Iii) जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है; 5 [या]

5 [(चतुर्थ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित और अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में * सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा;] 6 [या]

6 [(वी) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 धारा 19 (एल) के अधीन किए गए (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की (सीसी) में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में अधिनियम, 1963 (1963 का 52);]

निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां (ख), कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम प्रभाव के लिए या बल में एक बीमा रखने के लिए 7 परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर [ ].

स्पष्टीकरण: उप खंड (i) के खंड (क) और खंड (ख) इस उप - धारा की, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल के प्रयोजनों के लिए

(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;

(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 8 वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद [***] नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ,, नीति अपनाकर अपने जीवन पर एक बीमा सुरक्षित और को , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर

द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो कटौती की राशि वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है के रूप में बच्चों के लिए;

निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है कि पिछले वर्ष या 9 जो भी कम हो [दस हजार रुपये],.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;

(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;

10 निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा, दमन और संघ शासित क्षेत्र में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(G) दीव-

(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या

11 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:

इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या]

(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) (क) खंड की, 6 [या]

6 [यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में (4);]

(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया.]

(3) के प्रावधानों 12 की उपधारा [खंड (क), (ख) और (छ)] (2) एक के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान के लिए केवल इतना ही लागू होंगे आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में आस्थगित वार्षिकी.

स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा

(मैं) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में 13 [संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी], उसकी सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि के रूप में निर्धारित किया जा सकता है एक , 14 [***]

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, 15 [***] अपने सकल कुल आय, या के तीस प्रतिशत 16 जो भी कम हो [तीस हजार रुपए,];

(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या तीस हजार रुपए का तीस प्रतिशत जो भी कम हो;

10 [(चतुर्थ) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में उप - धारा (2), तीस प्रति ऐसी संस्था या शरीर की सकल कुल आय का प्रतिशत, या के खंड (छ) में निर्दिष्ट 16 [ जो भी कम हो तीस हजार रुपए,].]

17 [(5) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में में भाग लेने वाले निर्धारिती, उप - धारा (2) के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं भुगतान किया गया है जिनमें योजना में भाग लेने वाले सदस्य, (इस आशय का नोटिस द्वारा या वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है) योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पहले पांच साल के लिए, तो

किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और

(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती की अनुमति दी गई है जिसमें कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि साल के लिए.]

 

संशोधन - 1 . वर्तमान धारा 80 सी के साथ पेश किया गया था 1965/01/04 से पहले और धारा 87 के रूप में 1965/01/04 के बाद खंड 80A के रूप में यह वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जब तक 1968/01/04.

प्र.20. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04. इसके प्रतिस्थापन इससे पहले यह नीचे के रूप में पढ़ा. इससे पहले यह वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, 1980/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1978, 1979/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1975, 1976/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1973, प्रभावी 1974/01/04 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और (2) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस खंड, गणना की राशि के प्रावधानों के अधीन, निम्न दरों पर, अर्थात्: -

(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 5]000 इस तरह कुल की सारी;
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000 रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 35 फीसदी. 5000;
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10]000 रुपये. 6,750 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 20 फीसदी. 10,000. -

(3) वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04. इससे पहले यह वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था 1970/01/04.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

प्र.6. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

प्र.7.        वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी से "परिवार के किसी पुरुष सदस्य के या ऐसे किसी भी सदस्य की पत्नी के जीवन पर" के लिए एवजी 1970/01/04.

8 . "(निर्धारिती जा रहा है, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य)" वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1970/01/04.

9 "आठ हजार रुपए" एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी BV 1977/01/04.

10 वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.

प्र।11. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.

प्र.12.     "खंड (क) और (ख)" वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1971/01/04.

प्र.13. वित्त द्वारा "संगीतकार या अभिनेता" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.

प्र.14. परंतुक खंड (i) वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.

15 . "(एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता सहित जिसे करने के खंड (क) के प्रावधानों को लागू नहीं है)" वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.

प्र.16. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा "बीस हजार रूपए" के लिए एवजी 1979/01/04. इससे पहले यह वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा "पंद्रह हजार रुपए" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1972/01/04.

प्र.17. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04. इससे पहले यह वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1969/01/04.

क्रॉस संदर्भ

क नियम 11 ए देखें

अधिसूचना - * अधिसूचित भविष्य निधि के लिए, "Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र", वॉल्यूम में reproduced 1968/02/07 दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 2431,, देखते हैं. 1, 1980 संस्करण., पृ. 315.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

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