आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1991 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1991 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1991 से लोप किया गया।
कुछ भुगतान के संबंध में बी-कटौती
आदि जीवन बीमा प्रीमियम का सम्मान, भविष्य निधि में योगदान में कटौती
80 सी. 66 [ 67-69 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1991/01/04.]

 

६६.इस खंड की विषय वस्तु अर्थात, अलग अलग समय पर अलग अलग वर्गों द्वारा पेश किया गया है, (मैं) धारा 87 के रूप में मूल रूप से लागू किया है.; 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, के द्वारा शुरू के रूप में (द्वितीय) मूल अनुभाग 80A; और (iii) तो धारा 80 सी के 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा पेश किया गया था और उसी के 1991/01/04 से प्रभावी धारा 88 के द्वारा बदल दिया गया था.
6पहले मौकों पर धारा 80 सी के वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था 1969/01/04, वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी 1970/01/04, वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04, वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी 1973/01/04, वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी 1974/01/04, वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04, वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी 1977/01/04, वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04, वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी 1980/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04, वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी 1983/01/04, वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी 1984/01/04, कराधान कानून
(संशोधन) अधिनियम, 1984, wref 1971/01/04, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, wref 1983/01/04, वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04, प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय Amdt.) अधिनियम, 1989, wref 1984/01/04, प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय Amdt.) अधिनियम, 1989, 1990/1/4 और वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी, प्रभावी 1990/01/04. चूक के लिए पहले, धारा 80 सी के तहत के रूप में पढ़ा:
                        '80C. जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती, आदि भविष्य निधि, करने के लिए योगदान - (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के साथ, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों, गणना की एक राशि के अधीन में, वहाँ काटा जाएगा (2), निम्न दरों पर, अर्थात् उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में: -
(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है.6,000 रूपये
इस तरह कुल की सारी;
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 6,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है.12]000
रुपये. 6,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी.6000;
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.12]000
रुपये. 9,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी.12,000.

                        (2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए (मैं); या
(Ii) एक आस्थगित वार्षिकी निर्धारिती के जीवन पर या के जीवन पर, उप - धारा (1) के खंड 80CCA के के खंड (ख) में निर्दिष्ट एक वार्षिकी योजना नहीं होने के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे:
                         इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या
(Iii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में; या
(Iv) सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में; या
(V) धारा 19 के भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) की (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में; या
(Vi) केन्द्र सरकार के रूप में धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी तरह के यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भागीदारी के लिए योगदान के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ख) निर्धारिती, हिंदू अविभाजित परिवार है, जहां -
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
(2) में निर्दिष्ट किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड (चतुर्थ) खंड (क), जहां इस तरह के योगदान परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में है; या
(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 यथा संशोधित डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम ऐसी रकम परिवार के किसी सदस्य के नाम से एक खाता खड़े में जमा कर रहे हैं, जहां समय, समय पर.
स्पष्टीकरण -. के प्रयोजनों के लिए उपखंड (i) खंड इस उपधारा के खण्ड (क) और उपखंड (i) (ख) के किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें शामिल-करेगा करने के लिए भेजा
(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;
वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद (द्वितीय) नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ एक छोटी सी के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति, नीति अपनाकर और उसकी एक पर जीवित होने पर अपने ही जीवन पर एक बीमा सुरक्षित करने के लिए इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) की तारीख;
द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;
निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है कि पिछले साल.
                         . स्पष्टीकरण - इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;
(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;
निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में, केवल गोवा के राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली और दादरा और नगर ​​के संघ शासित प्रदेशों द्वारा शासित पति और पत्नी का, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (G) हवेली तथा दमन और दीव-
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए;
(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
                         इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या
(3) (चतुर्थ) खंड के उपखंड में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (एक); या
(4) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में;
(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया;
(ज) निर्धारिती एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है जहां या निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में, केवल बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा नियंत्रित पति और पत्नी का, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां दादरा और नगर ​​हवेली तथा दमन और दीव गोवा और केन्द्र शासित क्षेत्रों के राज्य कर के अपने या अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसे निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम, -
(मैं) कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है; या
(आइए) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी भी तरह के जमा योजना के लिए सदस्यता के रूप में, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है ;
(आईबी) सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खंड (ग) के रूप में परिभाषित किसी भी तरह के बचत प्रमाणपत्र के लिए सदस्यता के रूप में, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस में निर्दिष्ट कर सकता है ओर;
(Ii) मार्च, 1987 के 31 वें दिन के बाद पूरा हो, और आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है निर्माण, जिनमें से एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के लिए (या यह निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था अगर इस तरह के भुगतान की दिशा में या जिस तरह से बना रहे हैं जहां,,,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में हो गया होता जो
कारण किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या स्वामित्व के आधार पर निर्माण और आवासीय संपत्ति की बिक्री में लगे अन्य प्राधिकारी की अन्य योजना के तहत राशि का (एक) किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान; या
(ख) किसी भी किस्त या भाग कारण निर्धारिती उसे आवंटित आवासीय संपत्ति की लागत की दिशा में एक शेयरधारक या सदस्य है जिनमें से किसी भी कंपनी या सहकारी समिति को राशि का भुगतान; या
निर्धारिती द्वारा उधार ली गई राशि (ग) फिर से भुगतान से
(1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या
(2) किसी भी एक सहकारी बैंक सहित बैंक,, या
(3) जीवन बीमा निगम, या
(3) राष्ट्रीय आवास बैंक, या
(4) किसी भी सार्वजनिक कंपनी के उप खंड (आठ) के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है, जो आवासीय प्रयोजनों के लिए निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत धारा 36 की उपधारा (1), या
(5) जनता में काफी रुचि रखते हैं या इस तरह कंपनी या सहकारी समिति मकानों के निर्माण के वित्त पोषण के कारोबार में लगे हुए हैं, या है, जहां किसी भी सहकारी समिति, जो कर रहे हैं में किसी भी कंपनी
(6) इस तरह के नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी या कानून या इस तरह के विश्वविद्यालय या किसी स्थानीय प्राधिकार से संबद्ध कॉलेज द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या एक विश्वविद्यालय है जहां निर्धारिती के नियोक्ता;
(घ) स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और निर्धारिती को इस तरह के घर की संपत्ति के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए अन्य खर्चों,
लेकिन जिस तरह की दिशा में या द्वारा किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी
(ए) प्रवेश शुल्क, शेयर और एक कंपनी या एक सहकारी समिति के एक सदस्य के एक शेयरधारक ऐसे शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए भुगतान करना पड़ता है जो प्रारंभिक जमा की लागत; या
(बी) के घर की संपत्ति की खरीद के लिए ध्यान एक समग्र राशि है और अकेले भूमि की कीमत अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, जहां सिवाय भूमि की लागत,; या
(सी) के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या के नवीकरण या मरम्मत, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या घर के बाद घर की संपत्ति के संबंध में पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति संपत्ति या उसके किसी भाग उसकी ओर से या बाहर जाने दिया गया पर निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है या तो; या
(डी) जो कटौती के संबंध में किसी भी खर्च धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है;
(मैं) निर्धारिती एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है या निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में, केवल बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा नियंत्रित पति और पत्नी का, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां जहां दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा और केन्द्र शासित क्षेत्रों के राज्य दमन और दीव, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (छठे) और राष्ट्रीय करने के लिए सदस्यता के रूप में कर के अपने या अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसे निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के तहत जारी किए गए बचत प्रमाणपत्र (सप्तम अंक).
(3) खंड के प्रावधानों (क), (ख) और उप - धारा (G) (2) के रूप में केवल एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान का इतना करने के लिए लागू नहीं होगी आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है.
स्पष्टीकरण -. किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा
किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या
(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.
                        (4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा
एक व्यक्ति के मामले में (मैं), एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है;
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति की किसी भी तरह के संघ के रूप में या व्यक्तियों के एक शरीर के मामले में उप - धारा (2), चालीस हजार के खंड (छ) या खंड (ज) में निर्दिष्ट है रुपए.
(5) किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने वाले निर्धारिती उपखंड में निर्दिष्ट हैं (वी) या उपखंड (vi) (क) खंड की उप - धारा (2), या एक निर्धारिती के मामले में व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है (2), उसके ऐसे किसी भी योजना में भाग लेने वाले सदस्य, इस आशय का नोटिस द्वारा (कि योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है या वह रहता है जहां उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान तो पांच साल के लिए भुगतान किया गया है से पहले अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता) की वजह से भाग लेने के लिए
किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण 1 -. इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती होगा जो कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी गई.
                        (6) यदि निर्धारिती, किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, प्रभावित या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखा है; या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, प्रभावित या सेना में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखा है; या
(ग) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय (2), इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी भी सदस्य के जीवन पर या जीवन पर एक बीमा प्रभावित या बल में रखा गया है उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे का, अनुबंध बीमा के अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा (बीमा का अनुबंध समाप्त हो जाता है ) प्रीमियम दो साल के लिए भुगतान किया गया है, इससे पहले तत्कालीन
किसी भी अगर (i) कोई कटौती नीति तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया, प्रीमियम के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(Ii) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान या वर्षों के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट इस तरह पिछले साल की निर्धारिती या वर्षों की आय होना समझा जाएगा और करने के लिए प्रभार्य होगी टैक्स तदनुसार.
स्पष्टीकरण 1 -. इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती होगा जो कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी गई.
स्पष्टीकरण 2 -. एक निर्धारिती उपखंड (वी) या उपखंड (vi) खंड (क) उप - धारा (2) के किसी भी में में निर्दिष्ट किसी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है, जहां एक मामले में यह भी पिछले साल और उस वर्ष में बीमा का एक अनुबंध समाप्त हो जाता है, करेगा, उप - धारा (5) और स्पष्टीकरण 1 को स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान या प्रीमियम के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती, उस वर्ष के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती ऐसी कोई योगदान या प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि हो.
(7) उप - धारा के खंड (ज) में निर्दिष्ट एक निर्धारिती के मामले में (2), -
(क) उप - धारा के तहत कटौती (1) की अनुमति दी गई है, जो करने के लिए संदर्भ के साथ कि खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी रकम को वापस या किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा वापस प्राप्त (बाद में भेजा जाता है जहां ) प्रासंगिक पिछले वर्ष के रूप में करने के लिए, तो -
(I) कोई कटौती उप - धारा के तहत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी (1) प्रासंगिक पिछले वर्ष में भुगतान किया है कि उप - खंड में निर्दिष्ट रकम के किसी भी, के संदर्भ में; और
(Ii) प्रासंगिक पिछले वर्ष पूर्ववर्ती तो पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति कटौती या पिछले साल की कुल राशि "प्रासंगिक पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और सिर के नीचे कर के दायरे में होगी अन्य स्रोतों से होने वाली आय ";
(ख) कि खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट घर की संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है जहां, तो
(I) कोई कटौती (1) रकम में से किसी के संदर्भ में, पिछले वर्ष में भुगतान किया है कि उप - खंड में निर्दिष्ट स्थानांतरण तो कर दिया है, जिसमें उप - धारा के तहत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(द्वितीय) की कटौती की कुल राशि उपधारा के तहत अनुमति दी (1) पिछले वर्ष के सम्मान या पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में है कि उप - खंड में निर्दिष्ट रकम के संदर्भ में उपखंड में निर्दिष्ट (मैं) इस खंड का स्थानांतरण किया जाता है और सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत कर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा;
(ग) उप - खंड में निर्दिष्ट किसी भी रकम की कुल (द्वितीय) कि खंड के दस हजार रुपये की राशि, (1) संदर्भ के रूप में करता कुल के साथ इतना अनुमति दी जाएगी उप - धारा के तहत कटौती से अधिक है, जहां दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं हो.
                        (8) इस खंड में, -
(क) 'जीवन बीमा निगम' जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब है;
(ख) "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के रूप में ही अर्थ होगा;
(ग) "स्थानांतरण" भी खंड 269UA के खंड (च) में निर्दिष्ट लेनदेन में शामिल करने के लिए समझा जाएगा;
(घ) किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं किया जाएगा. '
६८.यह पिछले 1991/01/04 के लिए खड़ा था के रूप में धारा 80 सी पर, 5-12 दिनांकित 1982/04/05 दिनांकित 15-1-1982, सर्कुलर नंबर 337 सर्कुलर नं 321,,, सर्कुलर नंबर 233, देख - 1977, 15-1-1985 सर्कुलर नं 404,, पत्र [एफ सं 14/18/61-IT (एआई)], 14-8-1962 20-3-1976 सर्कुलर नं 194, 1987/04/11 सर्कुलर नं 498,, परिपत्र संख्या 405, दिनांक , सर्कुलर नंबर 418 द्वारा सही 1985/02/05 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 518, 1988/09/08 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 574, 22-8-1990 दिनांक के रूप में, 15-1-1985 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
६९.अधिसूचित योजनाएं थे:
(क) लोक भविष्य निधि अधिसूचना सं अतः 2431, 1968/02/07 दिनांकित.
(ख) Dhanraksha एलआईसी म्युचुअल फंड के 1989 के प्लान - 1990/09/02 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 55 (ई), देखते हैं.
(ग) एनएससी (आठवीं अंक) - 29-3-1990 दिनांकित अधिसूचना संख्या 270 (ई), देखें.

फ़ुटनोट