विवरणी प्रस्तुत किए जाने तक कटौती अनुज्ञात न किया जाना
82[विवरणी प्रस्तुत किए जाने तक कटौती अनुज्ञात न किया जाना
80कग. जहां किसी निर्धारिती की,–
(i) 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किंतु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना में धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग या धारा 80झघ या धारा 80झड़ के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञेय है;
(ii) 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना में ''ग.-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां'' शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञेय है,
वहां उसे तब तक कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि वह ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व अपनी आय की विवरणी नहीं देता है।']
82. वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2018 से प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 80कग निम्न प्रकार थी:
''80कग. जब तक आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती तब तक कटौती का अनुज्ञात न किया जाना.–जहां किसी निर्धारिती की, 1 अपै्रल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में, धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग या धारा 80झघ या धारा 80झड़ के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञेय है, तो वहां उसे ऐसी कोर्इ कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं कर देता है।''
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

