आदि अपूरणीय वरीयता शेयरों की मुक्ति
87 आदि अपूरणीय वरीयता शेयरों के [मुक्ति,
80A. (1) कुछ होते हुए भी किसी भी वरीयता शेयर जारी करने के मामले में निहित, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारंभ होने से पहले जारी किए गए हर वरीयता शेयर -
(क) अपूरणीय है, जो नहीं ऐसे प्रारंभ से पांच वर्ष से अधिक है, या एक अवधि के भीतर कंपनी द्वारा भुनाया जा जाएगा
(ख) ऐसे प्रारंभ से पहले भुनाया नहीं किया गया था जो अपने मुद्दे और की शर्तों के अनुसार इस मुद्दे को आगे की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति से पहले प्रतिदेय नहीं है, जो आज की तारीख में कंपनी द्वारा भुनाया किया जाएगा जो इस तरह के शेयर पर मोचन के लिए है या नहीं, जो भी पहले ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर वजह से है:
एक कंपनी की सहमति के साथ, यदि कोई हो, की वजह से उस पर (जैसे शेयरों hereinafter के रूप में धुंधला तरजीही शेयरों के लिए भेजा जा रहा है), यह हो सकता है, अवधि पूर्वोक्त के भीतर किसी भी तरह के शेयर के एवज में और लाभांश का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है जहां बशर्ते कि 88 [न्यायाधिकरण], 89 इस संबंध में और इस अधिनियम में निहित बावजूद यह द्वारा बनाई गई एक याचिका पर, धुंधला वरीयता शेयरों के संबंध में, (लाभांश उस सहित), और बकाया राशि के बराबर अंक आगे प्रतिदेय तरजीही शेयरों इस तरह आगे प्रतिदेय वरीयता शेयर जारी करने पर, धुंधला शेयरों बहाल किया गया है समझा जाएगा.
(2) में निहित कुछ भी खंड 106 या किसी भी योजना वर्गों में निर्दिष्ट 391 करने के लिए 395 , या खंड के अधीन किए गए किसी भी योजना में 396 , संकल्प द्वारा शेयरधारकों के किसी भी वर्ग पर या किसी भी कोर्ट में शक्ति प्रदान करने के लिए समझा जाएगा 90 [या ट्रिब्यूनल ] या केन्द्र सरकार इस धारा के प्रावधानों बदलती हैं या संशोधित करने के लिए.
(3) किसी भी Default, इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है -
(क) ऐसे डिफ़ॉल्ट कंपनी बनाने तक का हो सकता है जो ठीक से दंडनीय होगा 91 ऐसे डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए [दस] हजार रुपए; और
(ख) डिफ़ॉल्ट में है, जो कंपनी के हर अधिकारी को तीन साल तक का हो सकता है और यह भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा.]
87 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 15-6-1988.
88. कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कंपनी लॉ बोर्ड" के लिए एवजी.
८९ . निर्धारित शुल्क रुपये है. 1000 रुपए मिलते थे.
90 कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा डाला.
91. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "एक" के लिए एवजी 13-12-2000.

