आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80क

कुल आय की गणना में किए जाने की कटौती

धारा

धारा संख्या

80क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1972

कुल आय की गणना में किए जाने की कटौती

कुल आय की गणना में किए जाने की कटौती

अध्याय के माध्यम से

कंप्यूटिंग में किए जाने की कटौती

कुल आय

ए जनरल

कटौती कुल आय की गणना में किया जाएगा.

80A. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, यह सकल कुल आय से वहाँ की अनुमति दी जाएगी और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन में निर्दिष्ट कटौती वर्गों 80C के लिए 80U .

(2) इस अध्याय के तहत कटौती की कुल राशि, किसी भी मामले में, निर्धारिती की सकल कुल आय से अधिक नहीं होगी.

(3) जहां, एक फर्म की कुल आय, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों के शरीर कंप्यूटिंग में, किसी भी कटौती के तहत स्वीकार्य है खंड 80 जी या अनुभाग 80H या अनुभाग 80J या अनुभाग 80K या 1 [ खंड 80mm या अनुभाग 80N या अनुभाग 80O ] या अनुभाग 80QQ या अनुभाग 80S या अनुभाग 80T 2 [या अनुभाग 80TT ] जैसा भी मामला हो, एक ही धारा के तहत कोई कटौती एसोसिएशन के एक सदस्य की, फर्म के एक भागीदार की कुल आय की गणना या में किया जाएगा फर्म या व्यक्तियों का संघ या शरीर व्यक्तियों की आय में इस तरह के सदस्य के शेयर की आय में ऐसे साथी की हिस्सेदारी के संबंध में व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर की.

 

1 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

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