आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण
नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण.
42A 80.इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, एक वापसी के अनुसरण में निर्धारित नहीं किया गया है, जो बिना किसी नुकसान दायर 43 , आगे बढ़ाया और उप - धारा के तहत बंद स्थापित किया जाएगा [उप - धारा के प्रावधानों (3) धारा 139 के अनुसार के साथ] (1) धारा 72 या उपधारा (2) के खंड 73 या उप - धारा (1) के 44 [या उप - धारा (3)] खंड 74 के 45 या अनुभाग 74A की उप - धारा (3)].

 

             42A.      भी 31-8-1990 सर्कुलर नं 576, देखें.
प्र 43 एवजी के लिए प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी से "(1) धारा 139 का या आयकर अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है के रूप में इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर उप - धारा के तहत अनुमति दी समय के भीतर" 1989/01/04. इससे पहले, कहा अभिव्यक्ति कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "धारा 139 के तहत" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
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