आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80

धारा 245द का संशोधन

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2021

धारा 245द का संशोधन

धारा 245द का संशोधन

धारा 245द का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 245द में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'(8) उस तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, इस धारा के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय बोर्ड" शब्द रखे गए हो और इस धारा के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को लागू होंगे, जैसे वे प्राधिकरण को लागू होते हैं।

(9) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करके, स्कीम बना सकेगा—

(क) प्रौद्योगिकी रूप से वहनीय सीमा तक कार्रवाईयों के दौरान अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और आवेदक के बीच अंतरापृष्ठ हटाकर;

(ख) पैमाने की आर्थिकी और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके;

(ग) गत्यात्मक अधिकारिता के साथ प्रणाली आरंभ करके।

(10) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (9) के अधीन स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उक्त अधिसूचना में विनिर्निष्ट किए जाएं:

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2023 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(11) उपधारा (9) और उपधारा (10) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।"।

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