आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80

खंड 22ग के संशोधन

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1987

खंड 22ग के संशोधन

खंड 22ग के संशोधन

अनुभाग 22C के संशोधन

80 संपत्ति कर अधिनियम की धारा 22C में, जून, 1987, के 1 दिन से प्रभावी -

उप - धारा (i) (1), निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, अंत में डाला जाएगा: -

"निर्धारिती वह है जो धन की वापसी सुसज्जित किया गया है या इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था, जब तक ऐसी कोई आवेदन किया जाएगा बशर्ते कि.";

(Ii) उप - धारा (1) और (1 सी) के लिए निम्नलिखित उप वर्गों, अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(1 बी) धन आवेदन में खुलासा जहां केवल एक को पिछले वर्ष से संबंधित है -

(I) आवेदक खंड द्वारा कवर एक मामले में छोड़कर फिर वर्ष की शुद्ध धन के संबंध में एक वापसी (एक आकलन है कि वर्ष की शुद्ध धन के संबंध में किया गया है या नहीं,), (सुसज्जित नहीं किया गया है III), संपत्ति कर इस तरह के धन शुद्ध धन के रूप में अगर आवेदन में बताया धन पर गणना की जाएगी;

आवेदक कि वर्ष का शुद्ध धन के संबंध (एक आकलन ऐसी वापसी के अनुसरण में किया गया है या नहीं) में एक वापसी सुसज्जित किया गया है अगर (द्वितीय), संपत्ति कर लौटे शुद्ध धन के समग्र पर गणना की जाएगी इस तरह के कुल शुद्ध धन के रूप में अगर धन आवेदन में बताया;

संपत्ति कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही के तहत आवेदक का फिर से मूल्यांकन के लिए एक कार्यवाही की प्रकृति में है (तीन), धारा 17 या जैसे फिर से मूल्यांकन के संबंध में अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से, और आवेदक धारा 16 या धारा के तहत मूल्यांकन के लिए पहले कार्यवाही में मूल्यांकन के रूप में फिर से मूल्यांकन, संपत्ति कर के दायरे से धन की कुल पर गणना की जाएगी के लिए इस तरह की कार्यवाही के पाठ्यक्रम में उस वर्ष की शुद्ध धन के संबंध में एक वापसी सुसज्जित नहीं 17 और इस तरह कुल शुद्ध धन के रूप में अगर आवेदन में बताया धन.

(1 सी) पिछले वर्ष से संबंधित आवेदन में बताया धन के संबंध में देय उप - धारा (1) में निर्दिष्ट संपत्ति कर की अतिरिक्त राशि, किया जाएगा -

(क) कि उप - धारा, कि खंड के अधीन गणना की संपत्ति कर की राशि के खंड (क) में निर्दिष्ट एक मामले में;

(ख) एक मामले में है कि उप - धारा, उस वर्ष के लिए लौट शुद्ध धन पर गणना की संपत्ति कर की राशि से कम के रूप में उस धारा के तहत गणना की संपत्ति कर की राशि के खंड (ख) में निर्दिष्ट;

एक मामले में (ग) कि उप - धारा, मूल्यांकन के लिए पहले कार्यवाही में मूल्यांकन शुद्ध धन पर गणना की संपत्ति कर की राशि से कम के रूप में उस धारा के तहत गणना की संपत्ति कर की राशि (iii) खंड में भेजा धारा 16 या धारा 17 के तहत. ".

 

 

[वित्त अधिनियम, 1987]

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