आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80

हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना

हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना

हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना

80. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसी हानि को जो धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार फाइल की गर्इ विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गर्इ है, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 73क की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74क की उपधारा (3) के अधीन अग्रनीत नहीं किया जाएगा और उसका मुजरा नहीं किया जाएगा।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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