हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना
हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना
80. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसी हानि को जो धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार फाइल की गर्इ विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गर्इ है, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 73क की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74क की उपधारा (3) के अधीन अग्रनीत नहीं किया जाएगा और उसका मुजरा नहीं किया जाएगा।
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

