नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण
हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना
1080. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसी हानि को जो 11[धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार] फाइल की गर्इ विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गर्इ है, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) 12[या उपधारा (3)] 13[या धारा 74क की उपधारा (3)] के अधीन अग्रनीत नहीं किया जाएगा और उसका मुजरा नहीं किया जाएगा।
10. परिपत्र सं. 683, तारीख 8.6.1994 भी देखें। ब्यौरे और सुसंगत केस लॉज़ के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
11. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आय-कर अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व, यह पद "धारा 139 के अधीन" शब्दों के स्थान पर कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1985 से प्रतिस्थापित किया गया था।
12. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से अंत:स्थापित।
13. वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

