आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण

नुकसान के लिए वापसी का प्रस्तुतिकरण.

80 इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, एक वापसी के अनुसरण में निर्धारित नहीं किया गया है, जो बिना किसी नुकसान दायर 1 उप - धारा (1) के तहत अनुमति दी समय के भीतर [ धारा 139 या आयकर द्वारा अनुमति दी जा सकती है के रूप में इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर अधिकारी], आगे बढ़ाया और की उपधारा (1) के तहत बंद कर स्थापित किया जाएगा धारा 72 या उपधारा (2) के खंड 73 (1) या उपधारा धारा 74 2 की [या उप - धारा (3) खंड 74A ].

 

1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "धारा 139 के तहत" के लिए एवजी अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

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