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धारा 80

पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति

धारा

धारा संख्या

80

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - विविध

अधिनियम

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

वर्ष

पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति

पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति

अध्याय XIII

विविध

पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति I

80.(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, जो [निरीक्षक] की पंक्ति से नीचे का न हो, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकता है और वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके बारे में उचित रूप से संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या करने वाला है , बिना वारंट के तलाशी ले सकता है और गिरफ्तार कर सकता है।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक स्थान" के अंतर्गत कोई सार्वजनिक वाहन, कोई होटल, कोई दुकान या कोई अन्य स्थान है जो जनता द्वारा उपयोग के लिए आशयित है या जनता की पहुंच में है।

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, वहां ऐसा अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस धारा के तहत किए गए किसी भी प्रवेश, तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में, जहां तक ​​संभव हो, लागू होंगे।


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