ग्राहक की मौत पर भुगतान
ग्राहक की मृत्यु पर भुगतान।
8. (1) यदि किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के पक्ष में नामांकन प्रभावी है, तो निधि में उसके खाते में जमा सभी राशियां नामित व्यक्ति को देय होंगी।
(2) जहां नामिति अवयस्क है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम सक्षम न्यायालय द्वारा अवयस्क की संपत्ति के किसी संरक्षक को, या जहां ऐसा कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, वहां अवयस्क के माता-पिता में से किसी एक को, या जहां माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है, वहां अवयस्क के किसी अन्य संरक्षक को देय होगी।
(3) जहां अभिदाता की मृत्यु के समय कोई नामांकन प्रवृत्त नहीं है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम उसके विधिक उत्तराधिकारियों को देय होगी।

