आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 8

अयोग्यताएं

धारा

धारा संख्या

8

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्र और राज्य बोर्ड

अधिनियम

वायु ( प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम , 1981

वर्ष

अयोग्यताएं

अयोग्यताएं

अयोग्यताएं।

8.(1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत गठित राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, जो-

(क) है, या किसी भी समय, दिवालिया घोषित किया गया है, या

(ख) अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है, या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या दोषी ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधःपतन शामिल है, या

(घ) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए या किसी भी समय दोषी ठहराया गया है, या

(ड़) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी साथी द्वारा है, निर्माण का व्यवसाय करने वाली किसी भी फर्म या कंपनी में कोई शेयर या रुचि, सेल, या मशीनरी का किराया, औद्योगिक संयंत्र, हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए या रोकथाम के लिए नियंत्रण उपकरण या कोई अन्य उपकरण, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना या कम करना, या

(च) एक निदेशक या सचिव है, किसी भी कंपनी या फर्म के प्रबंधक या अन्य वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी जिनका बोर्ड के साथ कोई अनुबंध है, या बोर्ड का गठन करने वाली सरकार के साथ या राज्य में स्थानीय प्राधिकरण के साथ, या किसी कंपनी या निगम के स्वामित्व के साथ, सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किया जाता है, हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए या रोकथाम के लिए कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना या कम करना, या

(छ) ने राज्य सरकार की राय में, एक सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इतना दुरुपयोग किया है कि उनके बने रहने या राज्य बोर्ड को आम जनता के हितों के लिए हानिकारक बना दिया है।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी सदस्य को हटा देगी, जो उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है, या बन गया हैः

बशर्ते कि इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा हटाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को इसके खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(3) की उप-धारा (1) या उप-धारा (6) में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 7 , एक सदस्य जिसे इस धारा के तहत हटा दिया गया है, वह तब तक पद पर बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद पर प्रवेश नहीं करता है, या, जैसा भी मामला हो, एक सदस्य के रूप में पुनः नामांकन के लिए
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