आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 79

कुछ कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना

धारा

धारा संख्या

79

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

कुछ कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना

कुछ कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना
आगे ले जाने और कुछ कंपनियों के मामले में नुकसान के बंद सेट.
6 79.हिस्सेदारी में एक परिवर्तन जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी होने के नाते नहीं, एक कंपनी के मामले में पिछले एक साल में जगह ले ली है, जहां इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, पूर्व पिछले वर्ष के लिए किसी भी वर्ष में किए गए कोई नुकसान नहीं होगा आगे बढ़ाया और पिछले वर्ष की आय के खिलाफ बंद सेट किया जब तक-
(क) पिछले साल के आखिरी दिन मतदान शक्ति फीसदी से कम नहीं इक्यावन ले जाने कंपनी के शेयरों लाभदायक लाभदायक फीसदी से कम नहीं इक्यावन ले जाने कंपनी के शेयरों आयोजित करने वाले व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई नुकसान खर्च किया गया था, जिसमें वर्ष या साल के अंतिम दिन पर मतदान शक्ति के 7 [***]:
                         8 [इस अनुभाग में निहित कुछ नहीं कहा वोटिंग सत्ता में एक परिवर्तन एक शेयरधारक की मौत पर या के किसी भी रिश्तेदार को उपहार के माध्यम से शेयरों के हस्तांतरण के कारण पिछले एक साल फलस्वरूप में जगह लेता है, जहां एक मामले के लिए लागू नहीं होगी ऐसे उपहार बनाने शेयरधारक.]
             9 (बी) [वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1989/01/04.]

 

प्र.6. यह भी 1988/05/10 सर्कुलर नं 523, देखें.
             7. "या" वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1989/01/04.
8 डाला, Ibid.
9 पहले अपनी चूक के लिए, यह नीचे के रूप में पढ़ें:
"(ख) * निर्धारण अधिकारी शेयरहोल्डिंग में बदलाव कर के किसी भी दायित्व से बचने या कम करने की दृष्टि से प्रभावित नहीं किया गया था कि संतुष्ट है."
                        * प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

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