आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 78

आगे ले जाने और फर्म के संविधान में या उत्तराधिकार पर परिवर्तन के मामले में नुकसान के बंद सेट

धारा

धारा संख्या

78

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

आगे ले जाने और फर्म के संविधान में या उत्तराधिकार पर परिवर्तन के मामले में नुकसान के बंद सेट

आगे ले जाने और फर्म के संविधान में या उत्तराधिकार पर परिवर्तन के मामले में नुकसान के बंद सेट

आगे ले जाने और फर्म की या उत्तराधिकार पर संविधान में परिवर्तन के मामले में नुकसान के बंद सेट

78. (1) एक बदलाव के लिए एक फर्म के संविधान में हुआ है, वहां इस अध्याय में कुछ भी आगे बढ़ाया और साथ अनुसार अभिकलन एक सेवानिवृत्त या मृतक साथी की हिस्सेदारी के अनुपात में नुकसान का इतना दूर स्थापित किया है करने के लिए फर्म टाइटिल करेगा अनुभाग 67 के रूप में पिछले वर्ष की फर्म में, यदि कोई हो, लाभ के अपने हिस्से से अधिक है, या के तहत उसे apportionable नहीं है, जो ने कहा कि नुकसान के किसी भी हिस्से के लाभ के लिए किसी भी साथी टाइटिल धारा 67

(2) किसी भी व्यवसाय या पेशे पर ले जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्यथा की तुलना में विरासत से ऐसी क्षमता में सफल रहा गया है, इस अध्याय में कुछ भी नहीं है कि यह आगे बढ़ाया है की हानि वसूल व्यक्ति के अलावा अन्य के खिलाफ बंद सेट किसी भी व्यक्ति को समर्थ बनाना करेगा उसकी आय।

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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