आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 77

अपंजीकृत फर्म या अपने साथियों का घाटा

धारा

धारा संख्या

77

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1961

अपंजीकृत फर्म या अपने साथियों का घाटा

अपंजीकृत फर्म या अपने साथियों का घाटा

अपंजीकृत फर्मों या अपने साथियों का घाटा

77 (1) निर्धारिती खंड के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म कहां है (ख) के खंड 183 , फर्म के किसी भी हानि बंद सेट या आगे बढ़ाया और केवल आय के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा फर्म की.

(2) जहां निर्धारिती की धारा के प्रावधानों (ख) के तहत एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म के एक भागीदार है अनुभाग 183 और फर्म की आय में उसकी हिस्सेदारी है, चाहे तो, एक नुकसान है फर्म पहले से ही आकलन किया या नहीं किया गया है

(क) इस तरह के नुकसान के प्रावधानों के तहत बंद सेट नहीं की जाएगी धारा 70 , खंड 71 , या की उप - धारा (1) अनुभाग 73 ;

(ख) कुछ भी नहीं (1) की उप - धारा में समाहित धारा 72 (2) के उप खंड के खंड 73 या उप - धारा (1) के खंड 74 में इस तरह के नुकसान को आगे बढ़ाया और के खिलाफ बंद का सेट है निर्धारिती समर्थ बनाना होगा उसकी अपनी आय.

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