आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 76क

धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन के लिए सजा

धारा

धारा संख्या

76क

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - कंपनियों द्वारा जमा की स्वीकृति

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन के लिए सजा

धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन के लिए सजा

[ धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन के लिए सजा

76क जहां कोई कंपनी धारा 73 या धारा 76 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित तरीके या शर्तों के उल्लंघन में किसी जमा को स्वीकार करती है या आमंत्रित करती है या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से स्वीकार करने या आमंत्रित करने की अनुमति देती है या यदि कोई कंपनी धारा 73 या धारा 76 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर या धारा 73 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जमा या उसके हिस्से या उस पर देय किसी ब्याज को वापस करने में विफल रहती है, -

()   कंपनी जमा की राशि या उसके हिस्से और देय ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त, जुर्माने से दंडनीय होगी, जो [ एक करोड़ रुपये या कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि का दोगुना, जो भी कम हो ] से कम नहीं होगा, लेकिन जो दस करोड़ रुपये तक हो सकता है; और
()   कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता होगा, कारावास से, जो [ सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से ] जो पच्चीस लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो करोड़ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा [ *** ] :

बशर्ते कि यदि यह साबित हो जाए कि कंपनी के अधिकारी ने, जो चूककर्ता है, कंपनी या उसके शेयरधारकों या जमाकर्ताओं या लेनदारों या कर अधिकारियों को धोखा देने के इरादे से जानबूझकर या स्वेच्छा से ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।]


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