आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 76

पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों का घाटा

धारा

धारा संख्या

76

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों की हानि.

७६. की धारा के प्रावधानों (ख) के तहत मूल्यांकन किया एक अपंजीकृत फर्म के मामले में खंड 183 किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, कि आकलन वर्ष के लिए अपने घाटे, यह एक पंजीकृत फर्म के रूप में अगर कार्रवाई की जाएगी

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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