पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों का घाटा
पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों की हानि.
७६. की धारा के प्रावधानों (ख) के तहत मूल्यांकन किया एक अपंजीकृत फर्म के मामले में खंड 183 किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, कि आकलन वर्ष के लिए अपने घाटे, यह एक पंजीकृत फर्म के रूप में अगर कार्रवाई की जाएगी
[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

