आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 75

पंजीकृत फर्मों का घाटा

धारा

धारा संख्या

75

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

पंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों का घाटा

68 पंजीकृत कंपनियों के [हानि.

७५. निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म है, जहां (1), फर्म के किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट नहीं किया जा सकता है जो किसी भी नुकसान फर्म के भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा, और अकेले वे बंद सेट नुकसान की राशि की हकदार होंगी और आगे बढ़ाया तहत बंद सेट के लिए वर्गों में 70 , 71 , 72 , 69 [ 73 , 74 और 74A ].

(2) कुछ भी नहीं (1) की उप - धारा में समाहित धारा 72 उपधारा (2) के खंड 73 , 70 [उप - धारा (1) 71 [या उप - धारा (3)] की धारा 74 या उप की धारा (3) खंड 74A ] अपने नुकसान को आगे बढ़ाया और उक्त वर्गों के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया है करने के लिए, एक पंजीकृत फर्म जा रहा है, किसी भी निर्धारिती समर्थ बनाना होगा.]

 

६८. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, इन वर्गों प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा छोड़े गए थे.

६९. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा "73 और 74" के लिए एवजी 1972/01/04.

70 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा "खंड 74 का या उप - धारा (1)" के लिए एवजी 1975/01/04.

७१. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

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