आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 75

पंजीकृत फर्मों का घाटा

धारा

धारा संख्या

75

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1974

पंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों की हानि.

७५. निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म है, जहां (1), फर्म के किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट नहीं किया जा सकता है जो किसी भी नुकसान फर्म के भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा, और अकेले वे बंद सेट नुकसान की राशि की हकदार होंगी और के लिए आगे बढ़ाया 70, 71, 72, 73, 74 धाराओं के तहत बंद सेट 1 [और 74A].

(2) कुछ भी नहीं (1) की उप - धारा में समाहित धारा 72 उपधारा (2) के खंड 73 2 [(1) या उपधारा खंड 74 ] है करने के लिए, एक पंजीकृत फर्म जा रहा है, किसी भी निर्धारिती समर्थ बनाना होगा अपने नुकसान को आगे बढ़ाया और उक्त वर्गों के प्रावधानों के तहत बंद सेट.

 

1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

प्र.20. 1975/01/04 से, वर्ग कोष्ठक में शब्दों के लिए, निम्न शब्दों ख़बरदार वित्त अधिनियम, 1974 प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"की उप - धारा (i) धारा 74 या उप - धारा (3) के खंड 74A ".

 

 

[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

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