पंजीकृत फर्मों का घाटा
54A पंजीकृत फर्मों की हानि.
७५. निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म है, जहां (1), फर्म के किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट नहीं किया जा सकता है जो किसी भी नुकसान फर्म के भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा, और अकेले वे बंद सेट नुकसान की राशि की हकदार होंगी और आगे बढ़ाया धाराओं के तहत बंद सेट के लिए 70 , 71 , 72 , 55 [ 73 , 74 और 74A ].
(2) कुछ भी नहीं (1) की उप - धारा में समाहित धारा 72 उपधारा (1) के खंड 73 , 56 [उप - धारा (1) 57 [या उप - धारा (3)] की धारा 74 या उप की धारा (3) खंड 74A ] अपने नुकसान को आगे बढ़ाया और उक्त वर्गों के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया है करने के लिए, एक पंजीकृत फर्म जा रहा है, किसी भी निर्धारिती समर्थ बनाना होगा.]
54A प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
55 दत्ताजी वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा "73 और 74" के लिए एवजी 1972/01/04.
56 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा "खंड 74 का या उप - धारा (1)" के लिए एवजी 1975/01/04.
57 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

