आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 75

पंजीकृत फर्मों का घाटा

धारा

धारा संख्या

75

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

पंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों का घाटा

75. (1) निर्धारिती फर्म के किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट नहीं किया जा सकता है जो किसी भी नुकसान फर्म के भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा एक पंजीकृत फर्म है, और अकेले वे बंद सेट नुकसान की राशि की हकदार है और किया जाएगा कहां धाराओं के तहत बंद सेट के लिए आगे बढ़ाया 70 , 71 , 72 , 73 और 74 .

(2) कुछ भी नहीं (1) की उप - धारा में समाहित धारा 72 उपधारा (2) के खंड 73 या उप - धारा (1) के खंड 74 अपने नुकसान किया है करने के लिए, एक पंजीकृत फर्म जा रहा है, किसी भी निर्धारिती समर्थ बनाना होगा आगे और उक्त वर्गों के प्रावधानों के तहत बंद सेट.

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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