फर्म की हानियां
41 कंपनियों के [हानि.
७५.निर्धारिती एक फर्म कहां है, फर्म और जो की किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट करने के लिए नहीं कर सकता है, जो अप्रैल, 1992 के 1 दिन, या उससे पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी भी हानि के एक साथी को विभाजित कर दिया गया था फर्म लेकिन पिछले अप्रैल, 1993 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे साथी से दूर स्थापित नहीं किया जा सका, तो, इस तरह के नुकसान शर्त पर कंपनियों की आय के खिलाफ बंद सेट होने की अनुमति दी जाएगी कि साथी कहा फर्म में जारी है और वर्गों 70, 71, 73 के तहत बंद सेट के लिए आगे ले जाने के लिए, और 74A.]
प्र.41. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी से मौजूदा वर्गों में 75, 76 और 77 के लिए एवजी 1993/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, वर्गों में 75, 76 और 77, 1972/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा यथा संशोधित, वित्त अधिनियम, 1974, 1975/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1987, 1-4 से प्रभावी -1988, प्रत्यक्ष कर कानूनों से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, 1989/1/4 और नीचे के रूप में क्रमशः पढ़ा 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989,,,:
"75. पंजीकृत फर्मों की हानि -. (1) कहां निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म, फर्म के किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट नहीं किया जा सकता है जो किसी भी नुकसान फर्म के भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा है, और अकेले वे करने के लिए हकदार होगा नुकसान की राशि से एक सेट और के लिए आगे बढ़ाया वर्गों 70, 71, 72, 73, 74 और 74A के तहत बंद सेट.
(2) कुछ भी नहीं उप - धारा (1) के खंड 72 की उपधारा (2) धारा 73 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड 74 या उप - धारा (3) के में निहित अनुभाग 74A अपने नुकसान को आगे बढ़ाया और उक्त वर्गों के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया है करने के लिए, एक पंजीकृत फर्म जा रहा है, किसी भी निर्धारिती समर्थ बनाना होगा.
७६. अपंजीकृत फर्मों का घाटा पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन. में किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में खंड 183 के खंड के प्रावधानों (ख) के तहत मूल्यांकन किया एक अपंजीकृत फर्म का मामला है, कि आकलन वर्ष के लिए अपने घाटे में अगर यह थे के रूप में कार्रवाई की जाएगी एक पंजीकृत फर्म.
77 अपंजीकृत फर्मों या अपने साथियों का घाटा -. निर्धारिती खंड के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म कहां है (1) (बी) धारा 183 का, फर्म के किसी भी हानि बंद सेट या किया जाएगा आगे बढ़ाया और केवल फर्म की आय के खिलाफ बंद सेट.
(2) जहां निर्धारिती अनुभाग 183 और फर्म की आय में उसकी हिस्सेदारी के खंड के प्रावधानों (ख) के तहत एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म के एक भागीदार है, चाहे तो, एक नुकसान है फर्म पहले से ही आकलन किया या नहीं किया गया है
(क) इस तरह के नुकसान धारा 70, धारा 71 के प्रावधानों के तहत बंद सेट नहीं की जाएगी, उप - धारा (1) के खंड 73 या अनुभाग 74A की;
(ख) कुछ भी नहीं उप - धारा में समाहित (1) धारा 72 या उप - धारा (2) धारा 73 या उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड 74 या उप - धारा (3) के के अनुभाग 74A इस तरह के नुकसान को आगे बढ़ाया और अपने ही आय के खिलाफ बंद का सेट है निर्धारिती समर्थ बनाना होगा. "

