आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 74

सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत घाटा

धारा

धारा संख्या

74

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1963

सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत घाटा

सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत घाटा

1 [सिर के नीचे घाटा "पूंजीगत लाभ"

74 (1)किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, सिर 'कैपिटल गेन' के तहत अभिकलन का शुद्ध परिणाम एक नुकसान कहां है  (क), इस तरह के नुकसान, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन, के रूप में कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार है: -

शॉर्ट टर्म कैपिटल कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय संपत्ति और से संबंधित (मैं) निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया और पूंजीगत लाभ के खिलाफ बंद सेट, यदि कोई हो जाएगा अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है के रूप में शुद्ध हानि के ऐसे हिस्से, यह तो दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो राशि तत्संबंधी तो इतने पर निम्नलिखित निर्धारण वर्ष और को आगे किया जाएगा बंद सेट नहीं;

(Ii) के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित, निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया और पूंजीगत लाभ के खिलाफ बंद सेट, यदि कोई हो जाएगा अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है के रूप में शुद्ध हानि के ऐसे भाग अल्पकालिक राजधानी कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय संपत्ति और, यह तो दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो राशि तत्संबंधी तो इतने पर निम्नलिखित निर्धारण वर्ष और को आगे किया जाएगा बंद सेट नहीं:

किसी भी निर्धारिती एक कंपनी नहीं होने के मामले में, शुद्ध घाटा पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस तरह के पूंजी परिसंपत्तियों के संबंध में गणना जहां,, यह इस धारा के तहत आगे बढ़ाया जा नहीं होगी.

(ख) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), आकलन वर्ष अप्रैल, 1961, या किसी भी पहले की 1 दिन पर शुरू होने के संबंध में सिर 'कैपिटल गेन' के तहत अभिकलन किसी भी हानि में निहित बावजूद कि अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2 बी) के प्रावधानों के अनुसार में आगे carred है जो निर्धारण वर्ष, के रूप में अप्रैल, 1962, या किसी भी बाद निर्धारण वर्ष के 1 दिन पर शुरू निर्धारण वर्ष में कार्रवाई की जाएगी : -

; अब तक यह अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है, यह आगे बढ़ाया और खंड (क) और उपधारा के उपखंड (i) के प्रावधानों (2) के अनुसार बंद स्थापित किया जाएगा में (मैं) और

(Ii) में अब तक यह अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों, यह आगे बढ़ाया और उपखंड (ii) खंड (क) और उपधारा के प्रावधानों (के अनुसार बंद स्थापित किया जाएगा से संबंधित है 2).

(2) (क) कोई नुकसान खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट (क) खंड की उपधारा (1) या उपखंड (i) या उपखंड (द्वितीय) (ख) इस बात का जैसा भी मामला हो उपधारा, नुकसान पहले इस अधिनियम या के तहत अभिकलन किया गया था, जिसके लिए तुरंत निर्धारण वर्ष सफल आठ से अधिक मूल्यांकन वर्षों के लिए इस धारा के तहत भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (11 के आगे किया जाएगा 1922).

(ख) कोई नुकसान खंड (क) उपधारा (1) के तुरंत नुकसान था जिसके लिए निर्धारण वर्ष सफल अधिक, चार से मूल्यांकन वर्षों के लिए इस धारा के तहत आगे किया जाएगा (द्वितीय) उपखंड में निर्दिष्ट पहले इस अधिनियम के तहत अभिकलन.]

 

1 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (संख्या 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04. इसके प्रतिस्थापन से पहले, खंड 74 के तहत के रूप में पढ़ें:

'74. सिर के नीचे घाटा "पूंजीगत लाभ" .- (1) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रधान "पूंजीगत लाभ" के तहत अभिकलन का शुद्ध परिणाम निर्धारिती को एक नुकसान, इस तरह के नुकसान करेगा, के अन्य उपबंधों के अधीन है कहां इस अध्याय, निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया और कहा कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय पूंजीगत लाभ के खिलाफ बंद सेट, और यह बहुत दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो राशि क्या है तो निम्न निर्धारण वर्ष और इतने के लिए आगे किया जाएगा दूर स्थापित नहीं किया जा पर:

नुकसान पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, किसी भी निर्धारिती के संबंध में गणना जहां, बशर्ते कि यह इस उपधारा के तहत आगे बढ़ाया नहीं किया जाएगा.

(2) कोई नुकसान आठ से अधिक मूल्यांकन वर्षों के तुरंत नुकसान पहले अभिकलन किया गया था, जिसके लिए निर्धारण वर्ष सफल होने के लिए उप धारा (1) के तहत आगे किया जाएगा. '

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1963]

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