आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 73

सट्टे के कारबार में हानियां

धारा

धारा संख्या

73

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय और सेट के एकत्रीकरण और बंद सेट या हानि के आगे ले जाना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

सट्टे के कारबार में हानियां

सट्टे के कारबार में हानियां

अटकलें व्यापार में घाटा.

73 (1) किसी भी हानि, निर्धारिती द्वारा किए गए एक अटकलें व्यापार के संबंध में गणना, एक और अटकलें व्यापार की, यदि कोई हो, लाभ और लाभ के खिलाफ छोड़कर बंद सेट नहीं की जाएगी.

किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए एक अटकलें व्यापार के संबंध में गणना किसी भी हानि पूरी तरह उप - धारा के तहत बंद सेट नहीं किया गया है (2) (1) के रूप में नुकसान का इतना तो बंद सेट या निर्धारिती था जहां पूरे नुकसान नहीं है किसी भी अन्य अटकलों के कारोबार से कोई आय है, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया, और किया जाएगा

किसी भी अगर (मैं) यह है कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय उसके द्वारा पर किए गए किसी भी अटकलें व्यापार की, मुनाफा और लाभ के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा; और

हानि पूर्ण इतनी दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है अगर (द्वितीय), तो बंद सेट नहीं नुकसान की राशि इतने पर निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया और किया जाएगा.

(3) वैज्ञानिक अनुसंधान पर मूल्यह्रास या पूंजीगत व्यय के कारण भत्ता के संबंध में, उप - धारा के प्रावधानों (2) की धारा 72 वे किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में लागू के रूप में अटकलें व्यापार के संबंध में लागू नहीं होगी.

(4) कोई नुकसान तुरंत नुकसान पहले अभिकलन किया गया था जिसके लिए आकलन वर्ष सफल आठ से अधिक मूल्यांकन वर्षों के लिए इस धारा के तहत आगे ले जाया जाएगा.

45 [स्पष्टीकरण: जहां एक कंपनी (के व्यापार के किसी भी भाग 46 [जिसका सकल कुल आय शीर्षों के अंतर्गत "प्रतिभूतियों पर ब्याज" प्रभार्य है जो आय के मुख्य रूप से होते हैं, "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ एक कंपनी के अलावा अन्य "और" अन्य स्रोतों से आय "], या बैंकिंग के व्यापार या ऋण और अग्रिम देने का है प्रमुख व्यापार जो की एक कंपनी) अन्य कंपनियों के शेयरों, ऐसी कंपनी करेगा, उद्देश्यों के लिए की खरीद बिक्री में शामिल इस खंड की, व्यापार में इस तरह के शेयरों की खरीद और बिक्री के होते हैं जो करने के लिए इस हद तक एक अटकलें व्यापार पर ले जाने के लिए समझा जाएगा.]

 

प्र.45. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1977/01/04.

प्र.46. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक निवेश कंपनी के अलावा अन्य, खंड में परिभाषित के रूप में (द्वितीय) धारा 109 के" के लिए एवजी 1988/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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