एकान्त कारावास
एकांत कारावास ।
73.जब कभी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठोर कारावास से दण्डित करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दण्डादेश द्वारा यह आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के किसी भाग या भागों के लिए, जिसके लिए उसे दण्डादेश दिया गया है, एकान्त कारावास में रखा जाएगा, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक नहीं होगा, निम्नलिखित पैमाने के अनुसार, अर्थात् --
यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी तो एक मास से अधिक नहीं;
यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक और एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तो दो मास से अधिक नहीं;
यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी तो तीन मास से अधिक नहीं।

