कॉपीराइट रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध अपील
[कॉपीराइट के पंजीयक के आदेशों के खिलाफ अपीलें।
72. (1) कॉपीराइट के पंजीयक के किसी अंतिम निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश या निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
(2) ऐसी प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगीः
बशर्ते कि ऐसा कोई भी न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे, कार्यवाही के किसी भी चरण में अपील को उच्च न्यायालय की खंडपीठ को संदर्भित कर सकता है।
(3) जहां किसी अपील की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो आगे की अपील एकल न्यायाधीश के निर्णय या आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी।
(4) इस धारा के तहत अपील के लिए प्रदान की गई तीन महीने की अवधि की गणना में, आदेश की प्रमाणित प्रति या अपील किए गए निर्णय के अभिलेख को देने में लगने वाला समय बाहर रखा जाएगा। ]

