संरक्षित प्रणाली
संरक्षित प्रणाली I
70. [(1) उपयुक्त सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी कंप्यूटर संसाधन को, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुविधा को प्रभावित करता है, संरक्षित प्रणाली घोषित कर सकती है।
स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना" से तात्पर्य ऐसे कंप्यूटर संसाधन से है, जिसके अशक्त होने या नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ेगा।]
(2) समुचित सरकार लिखित आदेश द्वारा उन व्यक्तियों को प्राधिकृत कर सकती है जो उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच के लिए प्राधिकृत हैं।
(3) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
[(4) केन्द्रीय सरकार ऐसी संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी।]

