आय प्राप्त नहीं समझा
आय प्राप्त नहीं समझा.
प्र.7. निम्न आय पिछले वर्ष में प्राप्त किया जा समझा जाएगा: -
(मैं) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 में प्रदान की हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि को पिछले वर्ष में वार्षिक वृद्धि;
(Ii) हद तक एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में स्थानांतरित संतुलन, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) में प्रदान की है.
[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

