सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का वितरण
[ सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का वितरण I
6क (1) समुचित सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता को सेवाओं की कुशल प्रदायगी के लिए, आदेश द्वारा, किसी सेवा प्रदाता को कम्प्यूटरीकृत सुविधाएं स्थापित करने, अनुरक्षित करने और उन्नत करने तथा ऐसी अन्य सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, जैसा कि वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।
स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता में कोई व्यक्ति, निजी एजेंसी, निजी कंपनी, साझेदारी फर्म, एकमात्र स्वामी फर्म या कोई अन्य ऐसा निकाय या एजेंसी शामिल है, जिसे समुचित सरकार द्वारा ऐसे सेवा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
(2) समुचित सरकार उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी सेवा प्रदाता को ऐसी सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से ऐसी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा निर्धारित सेवा प्रभारों को एकत्रित करने, प्रतिधारित करने और विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।
(3) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, समुचित सरकार सेवा प्रदाताओं को इस धारा के अंतर्गत सेवा प्रभार एकत्रित करने, प्रतिधारित करने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, भले ही अधिनियम, नियम, विनियमन या अधिसूचना के अंतर्गत ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान न हो जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा ई-सेवा प्रभार एकत्रित करने, प्रतिधारित करने और विनियोजित करने के लिए सेवा प्रदान की जाती हो।
(4) समुचित सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सेवा प्रभारों का मान निर्दिष्ट करेगी जो इस धारा के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा वसूले और एकत्र किए जा सकेंगे:
बशर्ते कि समुचित सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों के अलग-अलग पैमाने विनिर्दिष्ट कर सकती है।]

