अस्पष्टीकृत व्यय आदि
44[अस्पष्टीकृत व्यय आदि
4569ग. जहां किसी निर्धारिती ने किसी वित्तीय वर्ष में कोर्इ व्यय उपगत किया है और वह ऐसे व्यय या उसके भाग के स्रोत के बारे में कोर्इ स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोर्इ हो, 45क[निर्धारण] अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है वहां, यथास्थिति, ऐसे व्यय या उसके भाग के अंतर्गत आने वाली रकम उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी :]
46[परन्तु यह कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में दी गर्इ किसी बात के होते हुए भी ऐसा अस्पष्टीकृत व्यय, जो निर्धारिती की आय समझा जाता है, आय के किसी शीर्ष के अधीन कटौती के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।]
44. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से अंत:स्थापित।
45. सुसंगत केस लॉज़ देखिए।
45क. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से ''आय-कर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
46. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित रूप में]

