किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति
किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति I
69क (1) जहां केंद्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में या उपर्युक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के लिए उकसावे को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा सरकार की किसी एजेंसी या मध्यस्थ को किसी कंप्यूटर संसाधन में सृजित, प्रेषित, प्राप्त, भंडारित या होस्ट की गई किसी सूचना को जनता की पहुंच से अवरुद्ध करने या जनता की पहुंच से अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है।
(2) प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय जिनके अधीन जनता द्वारा प्रवेश के लिए इस तरह का अवरोध किया जा सकता है, वे ऐसे होंगे जो निर्धारित किए जाएं।
(3) जो मध्यस्थ उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

