आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 69क

अस्पष्टीकृत पैसे, आदि

धारा

धारा संख्या

69क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2002

अस्पष्टीकृत पैसे, आदि

अस्पष्टीकृत पैसे, आदि

58[अस्पष्टीकृत धनराशि, आदि

5969क. जहां किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती के बारे में यह पता लगता है कि वह किसी धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज का स्वामी है और ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण या मूल्यवान चीज आय60 के किसी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखी गर्इ लेखा पुस्तकों में, यदि कोर्इ हो, अभिलिखित नहीं है, और निर्धारिती उस धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज के अर्जन करने की प्रकृति और स्रोत की बाबत कोर्इ स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण 61[निर्धारण] अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है वहां उस धन के और उस सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज के मूल्य के बारे में यह समझा जा सकेगा कि वह निर्धारिती की ऐसे वित्तीय वर्ष की आय60 है।]

 

58. वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा 1.4.1964 से अंत:स्थापित।

59. सुसंगत केस लॉज़ के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

60. "आय" पद के अर्थ के लिए देखिए टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.

61. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

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