नई धारा 189 ए के सम्मिलन
नई धारा 189 ए के सम्मिलन
६९. आयकर अधिनियम के अध्याय XVI में, खंड 189, टी के बाद: वह निम्न खंड अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1993, से प्रभावी, डाला जाएगा: -
. शस्त्र के पिछले आकलन करने के लिए लागू "189A प्रावधान -. किसी भी फर्म का आकलन और उसके सहयोगियों अप्रैल, 1992, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू दूर निर्धारण वर्ष के संबंध में, इस अध्याय के उपबंधों के रूप में वे अप्रैल, 1993 के 1 दिन पहले तत्काल खड़ा था, को लागू करने के लिए जारी करेगा. ".
[वित्त अधिनियम, 1992]

