व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर की एसोसिएशन की आय में एक सदस्य के शेयर कंप्यूटिंग की विधि
95 व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर की एसोसिएशन की आय में एक सदस्य के शेयर कंप्यूटिंग की [विधि.
67A. (1) व्यक्तियों का एक संघ का एक सदस्य या सदस्यों के शेयरों नियत और एक कंपनी या एक सहकारी समिति या पंजीकृत सोसाइटी के अलावा अन्य [जाना जाता है जिसमें व्यक्तियों की एक संस्था है जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, 1860 (1860 का 21), या] भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत, कि क्या इस तरह के सहयोग से या शरीर की कुल आय की गणना का शुद्ध परिणाम एक लाभ या है एक हानि, उसके शेयर मूल्य (शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटा है) के रूप में गणना की जाएगी, अर्थात् इस प्रकार है: -
(क) पिछले वर्ष के संबंध में किसी भी सदस्य के लिए भुगतान बुलाया भी नाम से किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, संघ या शरीर के कुल आय में से कटौती की जाएगी और शेष में सदस्यों के बीच पता लगाया और apportioned वे संघ या शरीर की आय में साझा करने के हकदार हैं जिसमें अनुपात;
(ख) जहां खंड (क) पिछले वर्ष के संबंध में संघ या शरीर से सदस्य के लिए भुगतान किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक पूर्वोक्त कि करने के लिए जोड़ा जाएगा, एक लाभ है के तहत एक सदस्य को apportioned राशि राशि है, और परिणाम संघ या शरीर की आय में सदस्य के हिस्से के रूप में माना जाएगा;
(ग) खंड (क) एक नुकसान है के तहत एक सदस्य को apportioned राशि, पिछले वर्ष के संबंध में संघ या शरीर से सदस्य के लिए भुगतान किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक पूर्वोक्त कि में समायोजित किया जाएगा जहां राशि है, और परिणाम संघ या शरीर की आय में सदस्य के हिस्से के रूप में माना जाएगा.
(2) एसोसिएशन या शरीर की आय या नुकसान में एक सदस्य की हिस्सेदारी, उप - धारा के तहत अभिकलन के रूप में (1),, मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, एक ही तरीके में आय के विभिन्न मदों में विभाजित किया जाएगा संघ या शरीर की आय या नुकसान आय के प्रत्येक सिर के तहत निर्धारित किया गया है.
(3) संघ या शरीर में निवेश के उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा उधार ली गई पूंजी पर एक सदस्य द्वारा भुगतान किसी भी हित होगा, में अपने हिस्से के संबंध में सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत अपने हिस्से प्रभार्य कंप्यूटिंग में संघ या शरीर की आय, अपने हिस्से में से काट लिया.
विवरण: इस खंड में, "अदा" धारा 43 के खंड (2) में यह करने के लिए सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ है].
95 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

