आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 67

फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की विधि

धारा

धारा संख्या

67

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय और सेट के एकत्रीकरण और बंद सेट या हानि के आगे ले जाना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की विधि

फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की विधि

फर्म की आय में एक साथी के शेयर कंप्यूटिंग की विधि.

6 (1) फर्म की कुल आय की गणना के परिणाम शुद्ध लाभ या हानि, उसके शेयर मूल्य (है, चाहे वह एक फर्म के एक भागीदार है, जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में चाहे शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटा इस प्रकार है के रूप में) का अभिकलन किया जाएगा: -

फर्म एक पंजीकृत फर्म है, जहां (क) किसी भी ब्याज, वेतन, कमीशन या पिछले वर्ष के संबंध में किसी भी साथी को भुगतान अन्य पारिश्रमिक, "[और, 27 [या खंड के अधीन एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म (ख) के अनुभाग 183 ], आयकर, यदि कोई हो, जो पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में यह द्वारा देय,] फर्म की कुल आय और शेष राशि का पता लगाया और भागीदारों के बीच apportioned से bededucted जाएगा;

(ख) जहां खंड के अधीन साथी (क) से विभाजित राशि एक लाभ, किसी भी वेतन, ब्याज, कमीशन या पिछले वर्ष के संबंध में फर्म द्वारा साथी को भुगतान अन्य पारिश्रमिक राशि है कि करने के लिए जोड़ा जाएगा है, और परिणाम फर्म की आय में साथी का हिस्सा माना जाएगा;

(ग) खंड के अधीन साथी (एक) एक नुकसान है, किसी भी वेतन, ब्याज, कमीशन या पिछले वर्ष के संबंध में फर्म द्वारा साथी को भुगतान अन्य पारिश्रमिक के लिए apportioned राशि उस राशि में समायोजित, और किया जाएगा, जहां परिणाम फर्म की आय में साथी का हिस्सा माना जाएगा.

(2) फर्म की आय या नुकसान में एक साथी के शेयर, उप - धारा के तहत अभिकलन के रूप में (1), मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, एक ही तरीके से आय के विभिन्न मदों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें आय या फर्म का नुकसान आय के प्रत्येक सिर के तहत निर्धारित किया गया है.

(3) फर्म में निवेश के उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा उधार ली गई पूंजी पर एक साथी द्वारा भुगतान किसी भी हित होगा, सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" की आय में उसकी हिस्सेदारी के संबंध में के तहत अपनी आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में फर्म, शेयर में से काट लिया.

(4) एक पंजीकृत फर्म या की आय में एक साथी के शेयर तो 28 खंड (ख) के [तहत एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म] अनुभाग 183 इस धारा के तहत अभिकलन के रूप में, एक नुकसान है, इस तरह के नुकसान हो सकता है बंद सेट, या आगे बढ़ाया और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, बंद सेट किया.

विवरण: इस खंड में, "अदा" के खंड (2) में यह करने के लिए सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ है धारा 43 .

निम्नलिखित नई धारा 67 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा मौजूदा अनुभाग के लिए रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:

व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर की एसोसिएशन की आय में एक सदस्य के शेयर कंप्यूटिंग की विधि.

6 (1) व्यक्तियों का एक संघ का एक सदस्य या सदस्यों के शेयरों नियत और एक कंपनी या एक सहकारी समिति या पंजीकृत सोसाइटी के अलावा अन्य [जाना जाता है जिसमें व्यक्तियों की एक संस्था है जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, 1860 (1860 का 21), या] भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत, कि क्या इस तरह के सहयोग से या शरीर की कुल आय की गणना का शुद्ध परिणाम एक लाभ या है एक हानि, उसके शेयर मूल्य (शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटा है) के रूप में गणना की जाएगी, अर्थात् इस प्रकार है. -

(क) पिछले वर्ष के संबंध में किसी भी सदस्य के लिए भुगतान बुलाया भी नाम से किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, संघ या शरीर के कुल आय में से कटौती की जाएगी और शेष में सदस्यों के बीच पता लगाया और apportioned वे संघ या शरीर की आय में साझा करने के हकदार हैं जिसमें अनुपात;

(ख) जहां खंड (क) पिछले वर्ष के संबंध में संघ या शरीर से सदस्य के लिए भुगतान किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक पूर्वोक्त कि करने के लिए जोड़ा जाएगा, एक लाभ है के तहत एक सदस्य को apportioned राशि राशि है, और परिणाम संघ या शरीर की आय में सदस्य के हिस्से के रूप में माना जाएगा;

(ग) खंड (क) एक नुकसान है के तहत एक सदस्य को apportioned राशि, पिछले वर्ष के संबंध में संघ या शरीर से सदस्य के लिए भुगतान किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक पूर्वोक्त कि में समायोजित किया जाएगा जहां राशि है, और परिणाम संघ या शरीर की आय में सदस्य के हिस्से के रूप में माना जाएगा.

(2) एसोसिएशन या शरीर की आय या नुकसान में एक सदस्य की हिस्सेदारी, उप - धारा के तहत अभिकलन के रूप में (1),, मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, एक ही तरीके में आय के विभिन्न मदों में विभाजित किया जाएगा संघ या शरीर की आय या नुकसान आय के प्रत्येक सिर के तहत निर्धारित किया गया है.

(3) संघ या शरीर में निवेश के उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा उधार ली गई पूंजी पर एक सदस्य द्वारा भुगतान किसी भी हित होगा, सिर 'में अपने हिस्से के संबंध में' लाभ और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत अपने हिस्से प्रभार्य कंप्यूटिंग में संघ या शरीर की आय, अपने हिस्से में से काट लिया.

विवरण: इस खंड में, "अदा" के खंड (2) में यह करने के लिए सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ है धारा 43 .

 

26 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

प्र.27. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र 28 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 तक प्रभावी "के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत के रूप में इलाज फर्म" के लिए एवजी 1971/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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