कुल आय
अध्याय 6
आय का संकलन और हानि का मुजरा करना या उसे अग्रनीत करना
आय का संकलन
कुल आय
66. निर्धारिती की कुल आय संगणित करते समय ऐसी सब आय, जिस पर अध्याय 7 के अधीन कोर्इ आय-कर नहीं दिया जाना है, सम्मिलित की जाएगी।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

