आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 66

कुल आय

धारा

धारा संख्या

66

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय और सेट के एकत्रीकरण और बंद सेट या हानि के आगे ले जाना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

कुल आय

कुल आय

अध्याय VI

आय और सेट के एकत्रीकरण और बंद सेट या हानि के आगे ले जाना

आय का एकत्रीकरण

कुल आय.

६६. एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, कोई आयकर अध्याय VII के तहत देय है, जिस पर सभी आय वहाँ शामिल किया जाएगा 25 [***].

 

25 . "और निर्धारिती वह साथ, और इस हद तक अनुसार किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर आयकर की राशि में से कटौती करने का हकदार है जो के संबंध में किसी भी राशि में प्रदान की, वर्गों 87 , 87A और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 88 " 1968/01/04. इससे पहले "87A" वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए हिस्से में डाला गया था 1964/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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