अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनिधिमंडल
केन्द्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रतिनिधिमंडल
अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनिधिमंडल.
637. 70 [ 71 [(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र, और बिजली के अलावा और इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों या कार्यों (के किसी भी प्रतिनिधि, उसमें विनिर्दिष्ट की जाए इस तरह की स्थितियों, प्रतिबंध और सीमाओं के अधीन में अधिसूचना द्वारा के तहत सार्वजनिक ट्रस्टी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति अनुभाग 153A अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को, और नियम बनाने की शक्ति).]
(2) के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता जो शक्तियों और कार्यों 72 [***] उप - धारा (1) उन द्वारा प्रदत्त या इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान, अर्थात्, में उल्लेख कर रहे हैं वर्गों 10 , 81 , 89(4) , 211(3) and (4) , 212 , 213 , 235 , 237 , 239 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 247 , 73 [***] 250 , 259 , 268 , 269 , 274(2) , 295 , 300 , 310 , 311 , 74 [***] 349 , 75 [***] 372 , 396 , 399(4) and (5) , 401 , 408 , 76 [* **] 410 , 411 (बी) , 448 , 609 , 613 , 620 , 638 , 641 और 642 .
(2 क) [कंपनी अधिनियम, 1988, के द्वारा छोड़े गए प्रभावी31-5-1991. अनुभाग 637 का मूल उपधारा (2) के पाठ के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट मैं .]]
(3) उप - धारा के तहत जारी हर अधिसूचना की एक प्रति (1), जैसे ही यह जारी हो सकता है कि बाद के रूप में, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा.
70 उप वर्गों (1) के लिए एवजी और (2) कंपनियों द्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1963 से प्रभावी 1964/01/01. मूल उप वर्गों के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट मैं .
७१. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (1) के लिए एवजी 31-5-1991. मूल उपधारा के पाठ के लिए (1) धारा 637 का उल्लेख परिशिष्ट मैं .
72. "के खंड (ख)" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए31-5-1991.
73 आंकड़े "248, 249," कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.
74 आंकड़े "324, 326, 328, 329, 332, 343, 345, 346, 347 (2)," कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.
७५. आंकड़े "352, 369," कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.
76. "409," कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 31-5-1991.

