सरकारी कंपनियों के संबंध में अधिनियम को संशोधित करने के लिए पावर
सरकारी कंपनियों के संबंध में अधिनियम को संशोधित करने के लिए बिजली.
24 620. (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि अन्य की तुलना में इस अधिनियम के प्रावधानों (के किसी वर्गों 618 , 619 और 25 [ 619A अधिसूचना में निर्दिष्ट]: -
(क) किसी सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होगा; या
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (ख), केवल ऐसे अपवादों, संशोधनों और रूपांतरों के साथ, किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी.
26 [(2) हर अधिसूचना की एक प्रति यह सत्र में है, जबकि (1), हो सकता है जो तीस दिन की अवधि के लिए कुल, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष मसौदे में रखा जाएगा उपधारा के तहत जारी करने का प्रस्ताव एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में शामिल है, और तुरंत सत्र या क्रमिक सत्र पूर्वोक्त बाद सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदनों अनुमोदन में सहमत हैं, यदि अधिसूचना या दोनों सदनों के अंक में किसी भी संशोधन करने में सहमत अधिसूचना अधिसूचना जैसा भी मामला हो, केवल दोनों सदनों की सहमति से किए जाने वाले ऐसे संशोधित रूप में जारी किया जाएगा, या जारी नहीं की जाएगी.]
प्र 24 सूचनाओं के लिए, लागू या इस धारा के तहत सरकारी कंपनियों के संबंध में संशोधनों के साथ लागू नहीं के रूप में अधिनियम के प्रावधानों को निर्दिष्ट, कंपनी अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.25. निरसन और संशोधन अधिनियम, 1964 द्वारा "639" के लिए एवजी.
26 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1977, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1975/01/02. मूल उपधारा के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट मैं .

