आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 61

आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण

धारा

धारा संख्या

61

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित है अध्याय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण

आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण

आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण

61. ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को आस्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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