आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 61

परिसंपतियों का प्रतिसंहरणीय

धारा

धारा संख्या

61

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - अन्य व्यक्तियों की आय, निर्धारिती की कुल आय में शामिल

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2002

परिसंपतियों का प्रतिसंहरणीय

परिसंपतियों का प्रतिसंहरणीय

आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण

61. ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को आस्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण13क के फलस्वरूप प्राप्त होती है अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी।

 

13क. "प्रतिसंहरणीय अंतरण" पद के अर्थ के लिए, देखिए टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

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