शुल्क, रिसीवर की नियुक्ति और खाते की पुस्तकों के पंजीकरण
आरोपों के पंजीकरण, रिसीवर और खाते की पुस्तकों की नियुक्ति. ८३
600. (1) भाग वी (के प्रावधानों वर्गों 124 करने के लिए 145 ) को यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे
(ए) जनवरी, 1937 के 15 वें दिन के बाद एक विदेशी com कंपनी द्वारा बनाई गई हैं, जो भारत में संपत्ति पर प्रभार; और
(ख) दिन पूर्वोक्त के बाद किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया है, जो भारत में संपत्ति पर शुल्क:
एक प्रभारी बनाया, या संपत्ति के अधिग्रहण के पूरा होने के भारत के बाहर, जगह लेता है जहां, बशर्ते कि उप - धारा (5) की धारा 125 और उप - धारा के परन्तुक (1) के खंड 127 के रूप में यदि प्रभावी होंगे स्थित जहाँ भी संपत्ति, भारत के बाहर स्थित थे.
(2) के प्रावधानों धारा 118 एक विदेशी कंपनी को यथोचित परिवर्तन सहित लागू नहीं होगी.
(3) 84 [(क)] के प्रावधानों धारा 209 खाते की किताबें धनराशि के संबंध में, उस खंड में निर्दिष्ट भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान पर रखने के लिए यह आवश्यकता की हद तक एक विदेशी कंपनी के लिए लागू नहीं होगी बेशक में या भारत में अपने कारोबार के संबंध में प्राप्त की और खर्च, बिक्री और की गई खरीद, और परिसंपत्तियों और देनदारियों,.
85 [(ख) और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारंभ से -
(मैं) के प्रावधानों के खंड 159 करेगा, नियमों से उसमें बनाया जा सकता है के रूप में इस तरह के संशोधन या रूपांतरों के अधीन 86 इस अधिनियम के अधीन किए गए, वे एक कंपनी के लिए लागू होते हैं, भारत में व्यापार की स्थापना की एक जगह होने के एक विदेशी कंपनी के लिए लागू भारत में शामिल किया;
(द्वितीय) के प्रावधानों वर्गों 209 , 209A , 233A और 233B और वर्गों 234 करने के लिए 246 (समावेशी दोनों), अब तक हो सकता है, के रूप में, केवल भारत में व्यापार की स्थापना की एक जगह होने के एक विदेशी कंपनी के भारतीय कारोबार के लिए लागू नहीं होगी वे भारत में शामिल कंपनी के लिए लागू होते हैं.]
(4) उप वर्गों में निर्दिष्ट वर्गों को लागू करने में (1), (2) और (3) एक विदेशी कंपनी के लिए उपरोक्त के रूप में, रजिस्ट्रार को उन वर्गों में संदर्भ के रजिस्ट्रार पर अधिकार क्षेत्र होने के संदर्भ होने समझा जाएगा नई दिल्ली, और विदेशी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय के लिए संदर्भ भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान के लिए संदर्भ होना समझा जाएगा.
83 सामान्य नियम और प्रपत्र के ई फार्म नं 15 देखें.
84 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा खंड (क) के रूप में लिखित1975/01/02.
85 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/02.
८६ विदेशी कंपनियों नियम, 1975 के अनुभाग 159 के आवेदन का संदर्भ लें.

