आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 6

भारत में निवास

धारा

धारा संख्या

6

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - कार्यभार के आधार

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1977

भारत में निवास

भारत में निवास

भारत में निवास.

प्र.6. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, -

(1) एक व्यक्ति, किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है कि अगर वह-

(एक) एक अवधि या १८२ दिन या अधिक करने के लिए सभी में राशि की अवधि के लिए उस वर्ष में भारत में है; या

(ख) का कहना है या उसके लिए एक अवधि या उस वर्ष में १८२ दिन या अधिक करने के लिए सभी में राशि अवधि के लिए भारत में एक निवास स्थान बनाए रखा होने का कारण बनता है और उस वर्ष में तीस दिन या उससे अधिक के लिए भारत में किया गया है ; या

(ग) एक अवधि या +३६५ दिन या अधिक करने के लिए सभी में राशि अवधि के लिए भारत में किया गया है कि वर्ष के पहले के चार साल के भीतर होने, एक अवधि या में साठ दिन या अधिक करने के लिए सभी में राशि अवधि के लिए भारत में है उस वर्ष.

(2) एक हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य सहयोग भी है कि वर्ष के दौरान अपने मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन भारत के बाहर पूरी तरह से स्थित है जहां को छोड़कर हर मामले में किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है.

(3) एक कंपनी, किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है कि अगर-

(मैं) यह किसी भारतीय कंपनी है; या

(Ii) कि वर्ष के दौरान अपने मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन भारत में पूर्ण स्थित है.

(4) हर दूसरे व्यक्ति को उस वर्ष के दौरान अपने मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन भारत के बाहर पूरी तरह से स्थित है जहां को छोड़कर, हर मामले में किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है.

(5) एक व्यक्ति एक आय का कोई स्रोत के संबंध में बयान साल का आकलन, वह प्रत्येक के संबंध में आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा करने के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल में भारत में निवासी है उनकी आय के अन्य स्रोतों की.

(6) एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, अगर किसी भी पिछले एक साल में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं" होना कहा जाता है

(क) उस वर्ष पूर्ववर्ती दस पिछले वर्षों में से नौ में भारत में निवासी नहीं रहा, या करने के लिए सभी में राशि, या समय की अवधि के लिए भारत में किया गया है कि वर्ष पूर्ववर्ती सात पिछले वर्षों के दौरान नहीं किया है जो एक व्यक्ति, +७३० दिन या उससे अधिक; या

(ख) जिसका प्रबंधक एक हिंदू अविभाजित परिवार में उस वर्ष पूर्ववर्ती दस पिछले वर्षों में से नौ में भारत में निवासी नहीं रहा, या सात पिछले की अवधि के लिए भारत में किया गया है कि वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों के लिए, या में राशि की अवधि के दौरान नहीं किया है सभी ७३० दिन या अधिक करने के लिए.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

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