भारत में निवास
भारत में निवास.
प्र.6. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, -
(1) एक व्यक्ति, किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है कि अगर वह-
(एक) एक अवधि या १८२ दिन या अधिक करने के लिए सभी में राशि की अवधि के लिए उस वर्ष में भारत में है; या
(ख) 75 [***]
(ग) एक अवधि या +३६५ दिन या अधिक करने के लिए सभी में राशि अवधि के लिए भारत में किया गया है कि वर्ष के पहले के चार साल के भीतर होने, एक अवधि या में साठ दिन या अधिक करने के लिए सभी में राशि अवधि के लिए भारत में है उस वर्ष.
76 [स्पष्टीकरण: एक व्यक्ति के मामले में भारत का एक नागरिक होने के नाते, -
(एक), जो भारत के बाहर रोजगार के प्रयोजनों के लिए किसी भी पिछले एक साल में भारत छोड़ देता है, उप खंड (ग) के प्रावधानों ", उसमें शब्दों होने वाली है," साठ दिनों "शब्दों के लिए के रूप में यदि उस वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी +१८२ दिनों "प्रतिस्थापित किया गया था;
(ख), जो भारत के बाहर किया जा रहा है, किसी भी पिछले वर्ष में भारत के दौरे पर आता है, उप खंड (ग) के प्रावधानों, उसमें होने वाली है, "साठ दिनों" शब्दों के लिए के रूप में यदि उस वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी शब्द "नब्बे दिनों" प्रतिस्थापित किया गया था.]
(2) एक हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य सहयोग भी है कि वर्ष के दौरान अपने मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन भारत के बाहर पूरी तरह से स्थित है जहां को छोड़कर हर मामले में किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है.
(3) एक कंपनी, किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है कि अगर-
(मैं) यह किसी भारतीय कंपनी है; या
(Ii) कि वर्ष के दौरान अपने मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन भारत में पूर्ण स्थित है.
(4) हर दूसरे व्यक्ति को उस वर्ष के दौरान अपने मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन भारत के बाहर पूरी तरह से स्थित है जहां को छोड़कर, हर मामले में किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी होना कहा जाता है.
एक व्यक्ति आय का कोई स्रोत के संबंध में एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल में भारत में निवासी है (5), वह से प्रत्येक के संबंध में आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा उनकी आय के अन्य स्रोतों.
(6) एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, अगर किसी भी पिछले एक साल में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं" होना कहा जाता है
(क) उस वर्ष पूर्ववर्ती दस पिछले वर्षों में से नौ में भारत में निवासी नहीं रहा, या करने के लिए सभी में राशि, या समय की अवधि के लिए भारत में किया गया है कि वर्ष पूर्ववर्ती सात पिछले वर्षों के दौरान नहीं किया है जो एक व्यक्ति, +७३० दिन या उससे अधिक; या
(ख) जिसका प्रबंधक एक हिंदू अविभाजित परिवार में उस वर्ष पूर्ववर्ती दस पिछले वर्षों में से नौ में भारत में निवासी नहीं रहा, या सात पिछले की अवधि के लिए भारत में किया गया है कि वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों के लिए, या में राशि की अवधि के दौरान नहीं किया है सभी ७३० दिन या अधिक करने के लिए.
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

