विदेशी कंपनी के खातों
विदेशी कंपनी के खातों. 78
594. (1) प्रत्येक विदेशी कंपनी करेगा, हर कैलेंडर वर्ष में, -
(क) ऐसे विवरण और सहित या ऐसे दस्तावेजों बहां पर कब्जा या संलग्न होने, इस तरह के रूप में एक बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बनाने के प्रावधानों के तहत के रूप में (सहित विदेशी कंपनी के हर सहायक से संबंधित विशेष दस्तावेजों में) यह इस अधिनियम के अर्थ के भीतर एक कंपनी को दिया गया था कि अगर यह कानून,, बाहर बनाने और आम बैठक में कंपनी के सामने रखना करने के लिए आवश्यक हो गया होता; और
(ख) देने 78a रजिस्ट्रार को उन दस्तावेजों की [प्रतिलिपि]:
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी विदेशी कंपनी या विदेशी कंपनी के वर्ग के मामले में, कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं बशर्ते कि खंड की आवश्यकताओं (एक) ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन है, लागू नहीं होगा, या लागू नहीं होगी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए.
उप खंड में वर्णित के रूप में किसी भी तरह के दस्तावेज (1) अंग्रेजी भाषा में नहीं है, तो (2), एक प्रमाणित अनुवाद क्या है इसे करने के लिए वहाँ कब्जे में लिया जाएगा.
(3) प्रत्येक विदेशी कंपनी उप - धारा (1) के तहत उसे करने के लिए वितरित किया जाना आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार को भेजेगा 78a उपधारा में निर्दिष्ट तुलन पत्र (1) से बाहर कर दिया जाता है जो संदर्भ के साथ डेट पर के रूप में भारत में कंपनी द्वारा स्थापित व्यापार के सभी स्थानों के निर्धारित प्रपत्र में एक सूची की [प्रतिलिपि].
७८. नियम 18A और सामान्य नियम और प्रपत्र के ई फार्म नंबर 52 देखें.

